यूपी के सेशन कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका की खारिज
लखनऊ, 16 जुलाई: उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी की सत्र अदालत ने शनिवार को 2018 के एक ट्वीट मामले में ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की याचिका को खारिज कर दिया। यह जानकारी सहायक अभियोजन अधिकारी केपी सिंह ने साझा की। पत्रकार को लखीमपुर खीरी अदालत ने 18 सितंबर, 2021 को उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में तलब किया था। एक समाचार चैनल के एक पत्रकार द्वारा एक फैक्ट-चेक ट्वीट को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। अदालत ने उन्हें सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

मोहम्मद जुबैर के वकील हरजीत सिंह की पुष्टि की है कि, ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी की सत्र अदालत ने खारिज कर दी। पुलिस रिमांड पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी। बता दें कि, सुदर्शन न्यूज के एक कर्मचारी द्वारा फैक्ट-चेक ट्वीट को लेकर दायर किए गए सितंबर 2021 के मामले में जुबैर के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। 13 जुलाई को इस मामले में बेल सुनवाई को शनिवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि वादी ने जुबैर की ओर से आवेदन के खिलाफ आपत्ति जताई थी।
एक अन्य घटनाक्रम में हाथरस पुलिस ने मोहम्मद जुबैर की रिमांड की मांग करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक आवेदन दायर किया है। शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने कथित तौर पर आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़े एक मामले में उन्हें जमानत दे दी, जिसमें कहा गया था कि "स्वस्थ लोकतंत्र के लिए असहमति की आवाज जरूरी है"।
इस मामले में प्राथमिकी 20 जून को साइबर अपराधों से निपटने वाली दिल्ली पुलिस विशेष प्रकोष्ठ की आईएफएसओ इकाई के ड्यूटी अधिकारी द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। जुबैर को पहली बार 21 जून को गिरफ्तार किया गया था और एक ट्विटर पोस्टिंग के आधार पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।












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