पेपर लीक मामले में सीएम योगी ला रहे नया अध्यादेश, लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना और मिलेगी आजीवन कारावास की सजा
UP News: कांस्टेबल भर्ती और आरओ-एआरओ परीक्षा में हुए पेपर लीक के बाद योगी सरकार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लाने की तैयारी में है। इस अध्यादेश के तहत परीक्षा के पेपर लीक करने के दोषी पाए जाने वालों को आजीवन कारावास और 1 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ेगा।
सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 44 अन्य प्रस्तावों के साथ इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। यदि पेपर लीक या अन्य कारणों से परीक्षा प्रभावित होती है तो उसका खर्च सॉल्वर गैंग से वसूला जाएगा। साथ ही, परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली कंपनियों और सेवा प्रदाताओं को स्थायी रूप से ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।

शहरी सीमाओं और विकास क्षेत्रों का विस्तार
कैबिनेट की बैठक में राज्य के तीन प्रमुख शहरों वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज के सीमा विस्तार को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, कई राजस्व गांवों को बरेली, वाराणसी और मुरादाबाद विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्रों में शामिल करने को मंजूरी दी गई।
बैठक में इन प्रस्तावों को भी दी गई मंजूरी
बैठक के दौरान स्वीकृत अन्य प्रस्तावों में उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्पिंग नियमावली, 2013 में संशोधन कर निश्चित राशि के ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्रों के स्व-मुद्रण की अनुमति देना, औषधि अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमोट फार्मा की स्थापना करना, पीपीपी मॉडल पर निजी निवेशकों के माध्यम से लखनऊ, प्रयागराज और कपिलवस्तु में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए हेलीपैड विकसित करना और सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर दत्तक पुन: उपयोग के तहत प्राचीन विरासत भवनों को विरासत पर्यटन इकाइयों में परिवर्तित करना शामिल है।












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