जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं आजम खान, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

लखनऊ, 19 मई: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से विधायक आजम खान के समर्थकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है। आजम खान को यह राहत उत्तर प्रदेश के रामपुर कोतवाली थाने से जुड़े एक मामले में मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आजम खान की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा।

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    Azam Khan bail: Supreme Court ने आजम खान को दी अंतरिम जमानत | वनइंडिया हिंदी
    Supreme Court grants interim bail to SP leader Azam Khan

    न्यूज़ एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को दो सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सक्षम अदालत द्वारा नियमित जमानत का फैसला होने तक अंतरिम जमानत जारी रहेगी।बता दें कि अदालत इस मामले में पहले ही सुनवाई पूरी कर चुकी थी और जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एस गोपन्ना की पीठ ने फैसला सुनाया है।

    बता दें, सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि आजम खान आदतन अपराधी हैं और उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। वहीं, आजम के वकील ने आरोप लगाया कि यूपी सरकार उनके मुवक्किल को राजनीतिक द्वेष का शिकार बना रही है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि वर्ष 2020 में एफआईआर दर्ज हुई थी। दो साल बाद 2022 में आजम का नाम इस एफआईआर में जोड़ा गया। कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में आजम खान का नाम जोड़ने के लिए शिकायतकर्ता को दो साल का समय क्यों लग गया।

    वहीं, आजम के वकील ने कहा यह एफआईआर तब दर्ज हुई जब आजम जेल में थे। आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने कहा कि आजम खान का जब बयान दर्ज किया जा रहा था तब उन्होंने जांच अधिकारी को धमकी दी है। कोर्ट रूम में एएसजी ने आजम खान द्वारा अधिकारियों को दी गई धमकी पढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह धमकी नहीं है, यह तो नेता रोज कहते हैं।

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