'ऐसे नर पिशाच समाज के लिए घातक...', हरदोई में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले ताऊ को मौत की सजा
Hardoi, Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में 4 साल पहले 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने के आरोपी को कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कोर्ट द्वारा एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
इस मामले में आदेश देते हुए अदालत में अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताया साथ ही यह भी आदेश दिया कि जब तक आरोपी की मौत ना हो जाए तब तक उसे फांसी के फंदे पर लटका रहने दिया जाय। इस घटना को बच्ची के ताऊ ने ही अंजाम दिया था।

साल 2020 का है पूरा मामला
दरअसल, हरदोई जनपद के एक इलाके के रहने वाले शख्स ने अपनी 3 साल की भतीजी को बाहर घूमने की बात कह कर घर से लेकर गया। उसके बाद उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद बच्ची को घर में छोड़ दिया।
दुष्कर्म के बाद मासूम बच्ची खून से लथपथ हो गई थी। बच्ची को अस्पताल में भर्ती करने के साथ ही परिजनों द्वारा इस मामले में आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत की गई थी। शिकायत करने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।
बाद में पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। इधर मासूम बच्ची की हालत खराब होने के बाद हरदोई के अस्पताल से लखनऊ भेजा गया। लखनऊ में भी उसका इलाज किया गया बाद में उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया।
दिल्ली में बच्ची का इलाज अभी-अभी चल रहा है। इस मामले में हरदोई पॉक्सो कोर्ट में अपर जिला जज मोहम्मद नसीम की अदालत द्वारा मामले की सुनवाई की जा रही थी। मामले में सोमवार को जज ने आरोपी ईश्वर पाल को फांसी की सजा सुनाई और एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
मासूम की गवाही रही महत्वपूर्ण
अभियोजन पक्ष के सरकारी अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि इस मामले में आठ गवाह हूं कि बयान और ठोस सबूतों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा इस मामले में गंभीर हालत में मासूम बच्ची ने अदालत में पहुंचकर गवाही दी थी।
मासूम बच्ची की गवाही सबसे महत्वपूर्ण रही। यही कारण था कि आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। सजा सुनाते हुए अदालत ने अपने आदेश में आरोपी के अपराध को रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताते हुए उसको तब तक फांसी के फंदे पर लटकाने का हुक्म दिया है जब तक उसकी मौत न हो जाए।












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