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चुनाव के बीच बढ़ी सपा नेता की मुश्किलें, डूंगरपुर केस में आजम खान को 10 साल की सजा, जानिए पूरा मामला

Azam Khan: रामपुर एमपी/एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई। आजम खान को 10 साल और ठेकेदार बरकत अली को 7 साल की सजा हुई है।

मामला 2016 में यूपी के रायबरेली जिले के डूंगरपुर इलाके में संपत्ति विवाद का है। इस मामले में तीन अन्य आरोपियों - जिब्रान, फरमान और ओमेंद्र चौहान को अदालत ने पहले बरी कर दिया था।

Samajwadi Party Leader Azam Khan

2019 में, एसपी नेता और छह अन्य पर मामला दर्ज किया गया था या 2016 में घर को जबरन ध्वस्त कर दिया गया था, जब एसपी उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने कहा कि मामला रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।

एमपी/एमएलए कोर्ट की जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने कहा, ''आजम खान को कल एक मामले में दोषी ठहराया गया था और आज सजा सुनाई गई। उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। उन पर कुल 14 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला डूंगरपुर बस्ती का है, शिकायतकर्ता अबरार ने 2019 में उसके घर में जबरन घुसने, लूटपाट, जान से मारने की धमकी देने और बुलडोजर से घर तोड़ने का मामला दर्ज कराया था...दूसरे आरोपी बरकत अली को सात साल की कैद और कुल 6 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।"

मार्च में रामपुर एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले में आजम खान के अलावा आले हसन, अजहर अहमद खान और बरकत अली को भी सजा हुई। कथित तौर पर चारों दोषियों को पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 427, 504, 506, 447 और 120बी सहित विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई गई थी।

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