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20 साल पुराने हत्या के मामले में नरेश टिकैत बरी, मुजफ्फरनगर में कोर्ट ने सुनाया फैसला

किसान नेता नरेश टिकैत को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें 20 साल पुराने एक हत्या के मामले में दोष मुक्त कर दिया है।

भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत को मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने 20 साल पुराने हत्या के मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अभियोजन सूत्रों ने बताया कि मुकदमे के दौरान राजीव उर्फ ​​बिट्टू और प्रवीण की मौत हो गई। अदालत को बताया गया कि पुलिस और अपराध जांच विभाग (सीबी-सीआईडी) की अपराध शाखा ने टिकैत को क्लीन चिट दे दी है। इसके बावजूद शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर उन्हें अदालत द्वारा आरोपी के रूप में तलब किया जा रहा है।

मामले में अदालत ने सुनवाई पिछले हफ्ते ही पूरी कर ली थी। सूत्रों के मुताबिक अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 17 जुलाई तय की थी। सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए सबूतों के अभाव में टिकैत को बरी कर दिया।

Naresh Tikait

दरअसल, अभियोजन पक्ष के मुताबिक छह सितंबर 2003 को किसान नेता जगवीर सिंह की उनके पैतृक गांव सिसौली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जगवीर के बेटे और पूर्व मंत्री योगराज सिंह ने अलावलपुर गांव के रहने वाले नरेश टिकैत, राजीव उर्फ ​​बिट्टू और प्रवीण के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। अभियोजन सूत्रों के मुताबिक चार दिन पहले अपर जिला न्यायाधीश (पंचम) अशोक कुमार की अदालत में मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सोमवार अदालत ने मामले में आदेश सुनाया।

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