लेवाना होटल को मिला था 250 किलोवाट का बिजली कनेक्शन, इस खुलासे से अधिकारी भी हैं हैरान
लखनऊ, 07 सितंबर: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित लेवाना होटल को 250 केवी बिजली कनेक्शन जारी किया गया था। इसमें भी रोचक यह है कि इस तथ्य के बावजूद कि इस आवासीय अपार्टमेंट को मानदंडों का उल्लंघन कर एक होटल में बदल दिया गया था। अधिकारियों ने कहा कि आग की घटना के बाद एक प्रारंभिक जांच से पता चला है कि होटल मालिक एक आवासीय भूखंड पर एक अनुमोदित नक्शे के बिना अवैध व्यावसायिक गतिविधि कर रहे थे।

हालांकि, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (MVVNL) के एमडी भवानी सिंह खंगारोट ने कहा, "नियम कहते हैं कि कनेक्शन दिया जा सकता है यदि कोई व्यक्ति भवन एवं कॉलोनी की योजना या मानचित्र की एक प्रति देता है जिसमें पूरे भवन एवं कॉलोनी के निर्मित क्षेत्र को विधिवत दिखाया गया हो।"
उन्होंने आगे कहा, "लेवाना सूट का कनेक्शन राहुल अग्रवाल के नाम पर था और यह उन्हें यूपी बिजली आपूर्ति कोड 2005 के अनुसार दिया गया था। उपभोक्ता ने वाणिज्यिक कनेक्शन के लिए एमओयू, आईडी के रूप में पासपोर्ट, परिसर के अन्य मालिकों की अनापत्ति आदि जैसे आवश्यक प्रपत्र संलग्न करके आवेदन किया था।''
उन्होंने कहा कि आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद प्रतिबंध भार को तत्कालीन कार्यपालक अभियंता ने मंजूरी दी थी। आवेदक द्वारा विद्युत कनेक्शन जारी करने के लिए अनुमानित राशि जमा की गई थी। कार्यालय निदेशक (विद्युत सुरक्षा) ने कनेक्शन के लिए मंजूरी दे दी है। 17 अगस्त 2017 के निरीक्षण के बाद बिजली व्यवस्था को सक्रिय करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया।
एमवीवीएनएल के एमडी ने कहा, 'आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद 9 सितंबर, 2017 को बिजली कनेक्शन शुरू किया गया था। लखनऊ नगर निगम (एलएमसी) ने भी कभी भी इस इमारत का व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने पर आपत्ति नहीं जताई।
एलएमसी के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने कहा कि एलएमसी को आवासीय क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भवन के उपयोग पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। कार्य करना विकास प्राधिकरण का काम है। हम इमारत पर वाणिज्यिक कर लगा सकते हैं। एलएमसी द्वारा इमारत का मूल्यांकन एक वाणिज्यिक के रूप में किया गया था और एलएमसी उन पर वाणिज्यिक कर लगा रही है।












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