वीरभद्र सिंह मनी लांड्रिंग मामले में अब CBI जांच पर 24 अप्रैल को अगली सुनवाई
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद 10 अप्रैल तक स्थगित की थी।
शिमला। मनी लाउंड्रिंग मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और अन्य के खिलाफ सीबीआई के आरोप-पत्र पर अब सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। सोमवार को जारी सुनवाई के बाद दिल्ली की अदालत ने इस मामले में ये अगली सुनवाई की तारीख तय की है। बहरहाल सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार गोयल की अदालत में पिछले सप्ताह आरोप-पत्र दाखिल किया था।

आय से अधिक संपत्ति मामले में सीएम वीरभद्र सिंह के अलावा उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, एलआईसी एजेंट आनंद चौहान, उनके सहयोगी चुन्नी लाल, जोगिंदर सिंह घालटा, प्रेमराज, लवन कुमार रोच, वकमुल्लाह चंद्रशेखर और राम प्रकाश भाटिया के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। सीबीआई ने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत अपराध के लिए उकसाना और फर्जीवाड़े का मामला दर्ज किया है।

प्राथमिक जांच में पाया गया की साल 2009 से 2012 तक केंद्रीय मंत्री रहते हुए वीरभद्र सिंह ने कथित तौर पर 6.03 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक थी। इसके बाद 23 सितंबर 2016 को सीएम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। वीरभद्र ने मामले में उनके खिलाफ दायर प्राथमिकी को खारिज करने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बुधवार को सर्वोच्च न्यायायल में याचिका दाखिल की थी।
बता दें की कांग्रेस नेता वीरभद्र ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 31 मार्च को दिए गए आदेश को चुनौती दी है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में वीरभद्र की गिरफ्तारी करने, पूछताछ या आरोप-पत्र दायर करने पर रोक लगाई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद 10 अप्रैल तक स्थगित की थी।












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