UP Nikay Chunav: वेबसाइट पर अपलोड करे OBC कमीशन की रिपोर्ट, HC ने योगी सरकार को दिया 4 दिन का समय
यूपी नगर निगम चुनाव से पहले OBC आयोग की रिपोर्ट को वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश की योगी सरकार को दिया है। इसके लिए चार दिन का समय भी दिया है।

UP Nikay Chunav: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार 06 अप्रैल को बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार को OBC आयोग की रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है। इसके लिए कोर्ट ने प्रदेश सरकार को अगले 4 दिनों का समय दिया है।
दरअसल, मार्च महीने में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर OBC आयोग ने रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी। लेकिन, यह रिपोर्ट प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक नहीं की थी। रिपोर्ट के सार्वजनिक न किए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरक्षण को लेकर एक याचिका दायर की गई थी।
जिस पर लखनऊ बेंच ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 06 अप्रैल को निकाय चुनाव में आरक्षण संबंधी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की।
न्यायमूर्ति रंजन राय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को तलब किया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने का आदेश दिया है।
बता दें कि यूपी सरकार के मंत्री एके शर्मा ने 30 मार्च को आरक्षण सूची जारी की थी। उन्होंने एक सप्ताह तक आपत्ति दाखिल करने का समय दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता विकास अग्रवाल ने लखीमपुर के पंचायत सीट आरक्षित किए जाने को लेकर चुनौती दी।
याची के वकील गौरव मल्होत्रा ने कोर्ट में दलील दी है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक ही नहीं किया गया। जबकि, 30 मार्च की अधिसूचना पर आपत्ति दाखिल करने के लिए 06 अप्रैल की अंतिम तिथि नियत कर दी गई।
याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक तौर पर जिन जातियों को पिछड़ी जाति माना गया है, उनकी सूची भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। दलील दी गई कि यह स्पष्ट ही नहीं किया गया है कि कौन सी पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं।
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तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट यह स्पष्ट कर चुका है कि निकाय चुनाव के संबंध में पिछड़ा वर्ग को डाटा के आधार पर चिह्नित किया जाना आवश्यक है। कहा गया कि रिपोर्ट के उपलब्ध न होने की वजह से याची 30 मार्च की अधिसूचना पर संतोषजनक आपत्ति नहीं दाखिल कर सका है।












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