Babri Masjid: बाबरी विध्वंस की 30वीं बरसी पर अयोध्या-मथुरा में हाई अलर्ट, ड्रोन से चप्पे-चप्पे रखी जा रही नजर
6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की 30वीं बरसी है। बाबरी विध्वंस की बरसी के मद्देनजर अयोध्या और मथुरा में जिला प्रशसन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और पुलिस-प्रशासन ड्रोन से चप्पे-चप्पे पर नजर बनाए हुए है।

Demolition of the Babri Masjid: बाबरी विध्वंस की आज (06 दिसंबर) 30वीं बरसी है। आज ही के दिन 1992 में अयोध्या में स्थित बाबारी मस्जिद को गिरा दिया गया था। बाबरी विध्वंस की बरसी (Babri Masjid Demolition Anniversary) को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अयोध्या और मथुरा में हाई अलर्ट घोषित करते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस-प्रशासन ड्रोन से चप्पे-चप्पे पर नजर बनाए हुए है और जगह-जगह पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
बाबरी विध्वंस की बरसी पर यह इंतजाम केवाल अयोध्या या मथुरा में ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड में किए गए है। तो वहीं, अयोध्या और मथुरा जिला प्रशासन ने आज के दिन क्षेत्र में किसी भी तरह के आयोजन की अनुमति किसी को नहीं दी है। बाहर से आने वाले वाहनों व लोगों की भी चेकिंग की जा रही है। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने पूरे मथुरा में सुरक्षा को लेकर पुलिस कर्मियों से पल पल पर नजर बनाए रखने के लिए कहा है।
ड्रोन और सीसीटीवी से पुलिस रख रही नजर
6 दिसंबर यानी बाबरी विध्वंस की बरसी पर अयोध्या और मथुरा पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने सुरक्षा-व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हुआ है। इतना ही नहीं, अयोध्या और मथुरा में आने वाले लोगों पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से नजर रखी जा रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच ड्रोन से निगरानी की जा रही है और चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है।
रेड जोन में आने वालों पर रखी जा रही है नजर
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों धर्मस्थलों के 300 मीटर क्षेत्र में बने रेड जोन पर आने जाने वालों के साथ-साथ हिंदूवादी संगठनों पर नजर रखी जा रही है। सभी संगठनों को सख्त हिदायत जारी की गई है।
लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने की मांग अनुमित
वहीं, अखिल भारत हिंदू महासभा ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह परिसर में आज लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने और हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति मांगी है। इसे देखते हुए मथुरा प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इसके तहत पांच से ज्यादा लोगों को एक जगह इकठ्ठा होकर सभा, धरना या कोई भी प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है।












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