52 करोड़ टैक्स भरने के बाद भी नहीं छूटेगा पीयूष जैन, GST इंटेलिजेंस ने वायरल खबर को बताया काल्पनिक
नई दिल्ली, 30 दिसंबर: इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से 197.49 करोड़ की नगदी और 23 किलोग्राम सोना बरामद हुआ था। जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है। इस बीच खबर आई थी कि पीयूष जैन कोर्ट गया, जहां पर उसने 52 करोड़ टैक्स काटकर बाकी की जब्त राशि वापस मांगी है। इसके बाद से जांच दल पर सवाल उठाए जा रहे थे। हालांकि अब जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने इस खबर का 'काल्पनिक' बताया है।
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डीजीजीआई ने कहा कि जो भी नगदी और सोना पीयूष जैन के घर से मिला था, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सेफ कस्टडी में है। साथ ही जांच के हिसाब से उसका उपयोग किया जाएगा। एजेंसी ने आगे कहा कि कुछ खबरें आ रहीं कि गिरफ्तार कारोबारी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड को 52 करोड़ का बकाया टैक्स देगा और रिहा हो जाएगा, ये खबर पूरी तरह से गलत है।
वहीं हाल ही की एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि डीजीजीआई ने जैन के घर मिली नगदी को टर्नओवर माना है, ऐसे में केस कमजोर पड़ेगा और गिरफ्तार कारोबारी जल्द छूट जाएगा। इस पर सफाई देते हुए एजेंसी ने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से अटकलों पर आधारित है। बिना किसी पड़ताल के ऐसी खबर प्रकाशित होना जांच को कमजोर करने की कोशिश है।
177 करोड़ का था गुप्त लेन-देन
पीयूष जैन के अरेस्ट मेमो के मुताबिक उसने तीनों कंपनियों में 2021 में केवल 21 करोड़ का लेन-देन दिखाया। इसके अलावा अपने बयान में स्वीकार किया कि तीनों कंपनियों के जरिए 4 सालों में 177.45 करोड़ का गुप्त रूप से पान मसाल कम्पाउंड बेचा था। उसने माल किससे खरीदा, किसको बेचा, इसका खुलासा नहीं किया। जिससे साबित होता है कि हर साल उसने 45 करोड़ का सामान बिना जीएसटी बेच दिया। इस तरह आरोपी ने पिछले 4 सालों में करीब 31.50 करोड़ की टैक्स चोरी की।












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