UP News: पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रामशंकर कठेरिया की अयोग्यता पर 2 नवंबर को आएगा फ़ैसला
Ex Minister Ramshankar Katheriya: पूर्व केंद्रीय मंत्री और इटावा से सांसद राम शंकर कठेरिया को आगरा की एक निचली अदालत द्वारा 2011 के एक मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल की कैद की सजा सुनाए जाने के बाद अयोग्य घोषित किए जाने का खतरा मंडरा रहा है।

उत्तर प्रदेश में आगरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत 2 नवंबर को इटावा से भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया द्वारा दायर अपील पर फैसला सुनाएगी। कठेरिया के खिलाफ टोरेंट पावर लिमिटेड के कर्मचारियों की शिकायत पर 16 नवंबर 2011 को आगरा के हरीपर्वत थाने में मामला दर्ज किया गया था।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत को 30 सितंबर को अभियोजन पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद अपील में तय की गई तारीख 16 अक्टूबर को अपना आदेश देना था। बचाव पक्ष के वकील ने पहले ही अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। हालांकि अदालत ने 16 अक्टूबर को अपील के निपटान से संबंधित कुछ कानूनी मुद्दों पर दलीलें फिर से सुनने का आदेश दिया और 21 अक्टूबर को अगली तारीख तय की।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आगरा की अदालत ने 7 अगस्त को अपील स्वीकार कर ली थी और अपील के निपटारे तक निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। 5 अगस्त, 2023 को आगरा में विशेष मजिस्ट्रेट (एमपी/एमएलए) की अदालत ने कठेरिया को दो साल की कैद की सजा सुनाई और 50,000 का जुर्माना लगाया।
गौरतलब है कि 16 नवंबर, 2011 को आगरा में बिजली आपूर्ति की देखभाल करने वाली टोरेंट पावर लिमिटेड के कर्मचारियों की शिकायत पर आगरा के हरि पर्वत पुलिस स्टेशन में कठेरिया के खिलाफ टोरेंट अधिकारियों की कथित तौर पर पिटाई करने का मामला दर्ज किया गया था जब वे शिकायतें सुन रहे थे। कठेरिया उस वक्त आगरा से बीजेपी सांसद थे।












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