ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी खबरों को लेकर कोर्ट की सख्त चेतावनी
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर एएसआई का सर्वे चल रहा है, ऐसे में इस सर्वे को लेकर मीडिया में अलग-अलग तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। कई ऐसी रिपोर्ट भी सामने आ रही है जिसमे तथ्यों की कमी है और यह भ्रामक है। ऐशे में इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है।
वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेष ने स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी है कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे से जुड़ी कोई गलत जानकारी बिना तथ्यों की पड़ताल किए और एएसआई की पुष्टि के पब्लिश की जाती है तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

ज्ञानवापी मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि एएसआई के अधिकारी और इस मसले से जुड़े अन्य पक्षकार कोई भी जानकारी साझा नहीं कर सकते हैं। ना ही इस सर्वे पर कोई टिप्पणी कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट की निगरानी में की जा रही है संवेदनशील कार्रवाई है।
जज ने कहा कि अगर प्रिंट, सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर्वे को लेकर बिना आधिकारिक जानकारी के खबर को पब्लिश करता है, बिना एएसआई के अधिकारियों या पक्षकारों से पूछे खबर पब्लिश करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट के आदेश के बाद 21 जुलाई को वैज्ञानिक सर्वे की शुरुआत की थी। दरअसल श्रंगार गौरी की पूजा को लेकर महिला याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था।
कोर्ट ने इस सर्वे में जिला प्रशासन के काउंसिल और अन्य अधिकारियो को भी एएसआई सर्वे से जुड़ी जानकारी मिडिया के साथ साझा नहीं करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिया है ताकि सर्वे की रिपोर्ट सिर्फ कोर्ट के सामने रखी जाए।












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