वक्फ बोर्ड मामले में योगी सरकार को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका

योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया बड़ झटका, शिया-सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्यों को कोर्ट ने किया बहाल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है, कोर्ट ने शिया वक्फ बोर्ड के सदस्यों को हटाने के योगी सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इन सभी सदस्यो को फिर से बहाल कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शिया वक्फ बोर्ड के सदस्यों की अपील पर सुनवाई करते हुए यह अहम फैसला दिया है। इन सभी सदस्यों ने सरकार के फैसले खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

yogi adityanth

आपको बता दें कि प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद शिया-सुन्नी वक्फ बोर्ड में हो रही हेराफेरी के खिलाफ सरकार ने बोर्ड के सभी सदस्यों को हटा दिया था। योगी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने बोर्ड के भीतर हो रही धांधली का मुद्दा उठाया था। इसके अलावा वक्फ मंत्री ने भी बोर्ड में हो रही हेराफेरी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी छह सदस्यों को बोर्ड से हटा दिया था।

इसे भी पढ़ें- सहारनपुर की एक लड़ाई में निकली तलवारें, देखकर भाग खड़ा हुआ हर कोई

गौरतलब है कि यूपी सरकार में धर्मार्थ कार्य, वक्फ बोर्ड मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बोर्ड के भीतर धांधली का आरोप लगाया था। उन्होंने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को भ्रष्टाचारी बताया था। उन्होंने कहा था कि चैयर के नाम अवैध रूप से करोड़ों की संपत्ति है और उन्होंने कई जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। लिहाजा हमने मुख्यमंत्री को शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को बर्खास्त करने के लिए पत्र लिखा है। इसके साथ ही हमने मुख्यमंत्री से इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है, हमारे पास इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने राज्यसभा सांसद अख्तर हसन रिज़वी, मुरादाबाद के सैय्यद वली हैदर, मुजफ्फरनगर की अफशां जैदी, बरेली के सय्यद अजीम हुसैन, नजमुल हसन रिज़वी, आलिमा जैदी को वक्फ बोर्ड से हटाया था।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+