Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

एक बार फिर चर्चा में हैं तेजतर्रार IAS अफसर बी चंद्रकला, जाने क्यों ?

इलाहाबाद। तेजतर्रार व चर्चित IAS अफसर बी चंद्रकला को एक आपराधिक मुकदमे में अब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बी चंद्रकला की आपराधिक मुकदमे को दी गई चुनौती वाली याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्पेशल सीजेएम द्वारा जारी समन आदेश पर से भी रोक हटा दी है। हालांकि मामले में अब बी चंद्रकला की ओर से अभी कोई बयान नहीं मिल सका है, लेकिन संभावना है कि वह समन को लेकर डबल बेंच में अपील कर सकती हैं।यह आदेश न्यायमूर्ति यूसी श्रीवास्तव ने दिया है।

allahabad highcourt denies the plea of IAS officer B chandrakala

क्या है मामला
इलाहाबाद के फूलपुर तहसील में तैनात रही तत्कालीन एसडीएम बी चंद्रकला पर अनंती देवी नाम की महिला के घर जाने वाले रास्ते को समाप्त करने का प्रकरण खूब उछला था। उस वक्त बी चंद्रकला ने लेखपाल, कानूनगो व नायब तहसीलदार की एक रिपोर्ट पर अनंती देवी का रास्ता समाप्त करा दिया था। जबकि अनंती देवी के घर को जाने वाला रास्ते के विवाद में अनंती देवी ने दीवानी मुकदमा जीता और डिक्री भी हो गई थी। इसी प्रकरण को लेकर अनंती देवी ने स्पेशल सीजेएम की कोर्ट गईं जहां आपराधिक मुकदमा दर्ज कर बी चंद्रकला समेत अधिकारियों को सम्मन जारी हुआ था।

allahabad highcourt denies the plea of IAS officer B chandrakala

क्या कह रहे हैं अधिवक्ता
जानकारी देते हुए अधिवक्ता कुंजेश कुमार दुबे ने बताया कि सांवडीह गांव की अनंती देवी के घर को जाने वाला रास्ते के विवाद में अनंती देवी ने दीवानी मुकदमा जीता और डिक्री भी हो गई और जब डिक्री के विरुद्ध विपक्ष से आसमां बीबी की प्रथम अपील और हाईकोर्ट में द्वितीय अपील खारिज हो गई थी। उसके बाद एसडीएम के दखल का सवाल ही नहीं था। लेकिन ,उसके वाबजूद मिलीभगत से अनंती का रास्ता समाप्त किया गया था। बता दें कि यह यह मामला 2011 का है।

More From
Prev
Next
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+