यूपी में पुलिस परीक्षा देने वाले 19 लाख युवाओं के लिए हाईकोर्ट से आई खुशखबरी

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41520 पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 की परीक्षा को निरस्त कर दोबारा कराये जाने वाली दाखिल याचिकाओं को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने फैसाला सुनाया है।

Allahabad High Court rejected petitions 41520 police constable recruitment

हाईकोर्ट ने धीरेंद्र कुमार और 25 अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि गत 18 व 19 जून को हुई भर्ती परीक्षा में 19 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। कांस्टेबल भर्ती परीक्षाओं को दो पालियों में आयोजित किया गया था।

प्रथम पाली में पेपर लीक की शिकायत नहीं है। दूसरी पाली की परीक्षा को लेकर विवाद को देखते हुए पुलिस भर्ती बोर्ड ने स्वयं ही द्वितीय पाली की परीक्षा 25 व 26 अक्तूबर को कराने का फैसला लिया है। ऐसे में पूरी परीक्षा नए सिरे से कराने का औचित्य नहीं है।

याचिका में कहा किया था कि इलाहाबाद और एटा में कुछ केंद्रों पर पहली पाली की परीक्षा में दूसरी पाली का प्रश्न पत्र बांट दिया गया। इसलिए परीक्षा की शुचिता सवालों के घेरे में है। पूर्व में आयोजित परीक्षा रद्द कर नए सिरे से कराई जाए।

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