पूर्व सांसद उमाकांत यादव की इलाहाबाद HC ने याचिका की खारिज, कहा- वह बाहुबली, गैंगस्टर और खूंखार अपराधी
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि वह एक बाहुबली, गैंगस्टर और खूंखार अपराधी है।

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में जौनपुर में दर्ज आपराधिक मामले में बाहुबली और पूर्व सांसद उमाकांत यादव की याचिका को खारिज किया था। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि 46 साल के लंबे अपराध के सफर में पहली बार सजा मिली है। वहीं अब एक और मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमाकांत यादव को जमानत देने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा कि वह बाहुबली, गैंगस्टर और खूंखार अपराधी है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले हफ्ते पूर्व सांसद उमाकांत यादव को 2019 के एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसमें आजमगढ़ जिले में गांधी आश्रम को कथित रूप से हड़पने और क्षतिग्रस्त करने का केस शामिल था। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की बेंच ने उमाकांत के 80 मामलों के लंबे आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए कहा कि वह एक बाहुबली, गैंगस्टर और पूर्वी उत्तर प्रदेश का खूंखार अपराधी है और बाहुबली, माफिया और गैंगस्टर कल्चर के लिए जाना जाता है।
बेंच ने यह भी कहा कि उसके नाम पर जघन्य अपराधों का एक लंबा निंदनीय आपराधिक इतिहास है, जिसमें 15 हत्याओं के मामले शामिल हैं और उसे हाल ही में दो मामलों (धारा 302 और 420 के तहत) में दोषी ठहराया गया था। पीठ ने आगे कहा कि ऐसे अपराधी का समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऐसे में अदालत ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया।












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