Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी में ASI सर्वे पर नहीं लगेगी रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Gyanvapi ASI Survey: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में ASI सर्वेक्षण को लेकर बड़ा फैसला आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और सर्वेक्षण को जारी रखने का आदेश दिया है।
ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण पर रोक नही लगाई जाएगी। उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत के आदेश को बरकरार रखा है।

मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के ASI सर्वे को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी।
क्या कहना था मुस्लिम पक्ष का?
दरअसल, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे से ढांचे को नुकसान होने की बात कही थी जिसके बाद ASI की ओर से एक हलफनामा दायर किया गया था और उसमें अदालत को भरासो दिया गया कि परिसर को कोई नुकसान नहीं होगा। ASI के हलफनामे को पढ़ने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अब अदालत के इस फैसले के बाद एएसआई मस्जिद परिसर का सर्वे कभी भी शुरू कर सकता है। हिंदू पक्ष के वकील के मुताबिक कोर्ट ने इस बात को भी स्वीकार किया कि सर्वे को किसी भी स्टेज पर शुरू किया जा सकता है।












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