कॉस्टेबल को थप्पड़ मारने वाली महिला जज को कोर्ट ने किया सस्पेंड
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्नाव एडीजी जया पाठक को किया सस्पेंड, कॉस्टेबल के साथ शोषण का था आरोप
उन्नाव। कॉस्टेबल के साथ शोषण के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने उन्नाव की एडीजी जया पाठक को कॉस्टेबल के शोषण के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। दरअसल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक पुलिस कॉस्टेबल को थप्पड़ मारने और उसकी वर्दी को फाड़ने की कोशिश करती एडीजी जया पाठक का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद यह वीडियो काफी वायरल हुआ था। इस मामले के सामने आने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपी महिला जज जया पाठक को सस्पेंड कर दिया है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रशासनिक कमेटी के निर्देश पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने महिला जज को सस्पेंड कर दिया है। गौरतलब है कि जया पाठक यूपी के उन्नाव जिले में फैमिली कोर्ट में बतौर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश तैनात थीं। लेकिन घटना के सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें सस्पेंड करके लखनऊ कोर्ट से अटैच कर दिया है। कोर्ट ने महिला जज के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करते हुए उत्तराखंड पुलिस को निर्देश दिया है, जिसके बाद कोर्ट क निर्देश के अनुसार पुलिस ने महिला जज के खिलाफ प्रेम नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
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वीडियो वायरल करने के खिलाफ भी FIR
प्रेम नगर थाने में एसएचओ नरेश राठौर की तहरीर के आधार पर एडीजे जया पाठक के खिलाफ आईपीसी की धारा 332, 353, 504 व 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल देहरादून के एसएसपी ने महिला जज की हाथापाई का वीडियो कोर्ट के सामने रखा था, जिसे मंजूर करते हुए महिला जज के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यही नहीं हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के डीजीपी को को निर्देश दिया है कि जिस कॉस्टेबल ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाए।