सपा नेता आजम खान के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया वारंट, 6 मार्च को पेशी का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आजम खान के खिलाफ ये वारंट जल निगम की ओर से 2013 में दायर एक सर्विस याचिका पर सुनवायी करते हुए जारी किया है।
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश सरकार में मंत्री आजम खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। मामला उत्तर प्रदेश जल निगम से जुड़ा हुआ जिसके आजम खान चेयरमैन हैं। उन्हें कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया था लेकिन आजम कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए तो हाईकोर्ट को जमानती वारंट जारी करना पड़ा।

साल 2013 में जल निगम की ओर दायर की गई याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आजम खान के खिलाफ ये वारंट जल निगम की ओर से 2013 में दायर एक सर्विस याचिका पर सुनवायी करते हुए जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 6 मार्च को है, उनके कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ये वारंट जारी किया गया है। जल निगम की ओर से ये याचिका सेवा सम्बंधी उस मामले में दायर की गई है जिसमें यूपी पब्लिक सर्विस ट्रिब्युनल ने सहायक इंजीनियर डीके सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई को खारिज कर दिया था। उनके खिलाफ जल निगम ने वित्तीय अनियमितताओं के लिए वसूली कार्यवाही शुरू की थी। ट्रिब्युनल ने अपने आदेश में कहा था कि डीके सिंह के खिलाफ तैयार आरोप पत्र को वरिष्ठ अधिकारी की ओर से अनुमोदित नहीं किया था।
मामले में जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस आरएन मिश्रा की बेंच ने सुनवाई के दौरान दस्तावेजों में शुरुआती हेराफेरी को देखते हुए 17 फरवरी को जल निगम के चेयरमैन आजम खान समेत जल निगम के एमडी और मुख्य अभियंता के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने उनको एक मार्च को व्यक्तिगत रुप से तलब किया था और पूछा था कि उनके खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। बता दें कि सुनवाई के दौरान जल निगम के एमडी और चीफ इंजीनियर कोर्ट में हाजिर थे लेकिन आजम खान नहीं शामिल नहीं हुए। इसी मामले में कोर्ट ने आजम खान के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अगली सुनवाई 6 मार्च को है जिससे उनकी कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित हो सके।












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