Ujjain: महाकाल मंदिर में भस्म आरती का बदला नियम, अब इस तरह होंगे VIP दर्शन
उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान लगातार टूट रहे नियमों को देखते हुए अब महाकालेश्वर मंदिर समिति की ओर से नियमावली जारी कर दी गई है।
इस नियमावली के तहत अब भस्म आरती के दौरान सरकारी विभाग के सत्कार कर्मचारी गर्भ गृह तक नहीं जा सकेंगे।

उज्जैन में प्रशासक श्री महाकालेश्वर मन्दिर प्रबंध समिति गणेश कुमार धाकड़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार भगवान श्री महाकालेश्वर की प्रात:काल होने वाली भस्म आरती के दौरान नन्दी मण्डपम की व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से समस्त शासकीय विभागों को सूचित किया जाता है कि वे अपने विभाग के माध्यम से प्रात:कालीन भस्म आरती में सम्मिलित होने वाले विशिष्ट/अतिविशिष्ट श्रद्धालुओं की सूची एक दिवस पूर्व विभाग के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर के उपरान्त रात्रि 8 बजे तक प्रशासक कार्यालय में उपलब्ध करायें।
तदुपरान्त विशिष्ट/अतिविशिष्ट श्रद्धालुओं की पात्रता अनुसार नन्दी मण्डपम में स्थान उपलब्ध होने की दशा में नन्दी मण्डपम की अनुमति पृथक से जारी की जायेगी। जारी अनुमति अनुसार ही विशिष्ट/अतिविशिष्ट श्रद्धालु को भस्म आरती के दौरान नन्दी मण्डपम में प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी शासकीय विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा में सूचना प्रदान नहीं करने अथवा सीधे मन्दिर पहुंचने पर सम्बन्धित विशिष्ट/अतिविशिष्ट श्रद्धालु को भस्म आरती के दौरान नन्दी मण्डपम में प्रवेश करने की पात्रता नहीं होगी।
उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मन्दिर प्रबंध समिति के प्रशासक श्री गणेश कुमार धाकड़ ने जानकारी दी कि शासकीय विभागों के सत्कार कर्मचारियों को भस्म आरती के दौरान मन्दिर में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। गौरतलब है कि भगवान श्री महाकालेश्वर की प्रात:कालीन होने वाली भस्म आरती में श्रद्धालुओं की कुशल दर्शन व्यवस्था के अन्तर्गत शासकीय विभागों के माध्यम से भस्म आरती में सम्मिलित होने वाले विशिष्ट/अतिविशिष्ट श्रद्धालुओं के साथ आगन्तुक शासकीय विभाग के सत्कार कर्मचारियों का प्रवेश मानसरोवर भवन तक निर्धारित किया गया है।
शासकीय विभाग के सत्कार कर्मचारी, शासकीय विभाग के माध्यम से भस्म आरती में सम्मिलित होने वाले अतिविशिष्ट श्रद्धालुओं को मानसरोवर भवन के सत्कार कक्ष में लेकर आयेंगे। सत्कार कक्ष से मन्दिर के कर्मचारियों द्वारा अतिविशिष्ट श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था की जायेगी। इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये गये हैं, जिसका अक्षरश: पालन किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
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