गुजरात में 10 दिन के अंदर एक और फांसी, 10 साल की बच्ची से दरिंदगी कर 'मामा' ने की थी हत्या
सूरत। गुजरात में पांडेसरा के रहने वाले एक शख्स को अदालत ने 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई है। पिछले 10 दिन के अंदर बच्चियों से दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में फांसी की सजा सुनाने का ये दूसरा मामला है। इससे पहले 7 दिसंबर को भी पॉक्सो कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में फांसी की सजा सुनाई थी।

पुलिस के अनुसार, दुष्कर्मी पांडेसरा के प्रेमनगर में रहता था, उसका नाम दिनेश बैसाणे है। जिस बच्ची से उसने दरिंदगी की, दिनेश उसका मुंहबोला मामा है। रिपोर्ट के मुताबिक, 7 दिसंबर 2020 को पांडेसरा में वह वड़ापाव खिलाने का लालच देकर बच्ची को अपने साथ ले गया था। इसके बाद उसने दुष्कर्म किया, और बच्ची के विरोध करने पर उसके सिर पर तब तक ईंट से मारता रहा, जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। इस बर्बर घटना को देखते हुए कोर्ट ने दोषी पर किसी भी तरह का रहम करने से इनकार कर दिया।

एक साल पहले के दुष्कर्म और हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई। वहीं, कोर्ट ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया कि पीड़िता के माता-पिता को 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। बता दें कि, इससे पहले कोर्ट ने 10 दिसंबर को आरोपी को दोषी करार दिया था।
29 नवंबर से लगातार चली सुनवाई
कोर्ट में इस मामले पर 29 नवंबर से लगातार सुनवाई चली। वकील ने बताया कि, आरोपी दिनेश बैसाणे के खिलाफ इस मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत को स्पीडी ट्रायल चलाने के निर्देश मिलने के बाद 29 नवंबर से इस मामले में लगातार सुनवाई हुई। इस मामले में 8 दिसंबर को फाइनल दलीलें पेश की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने 10 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और, अब सजा सुना दी गई।












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