सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सात दिनों में सरेंडर करने का दिया आदेश, जमानत हुई रद्द
Sushil Kumar: ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सागर धनखड़ हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद सुशील कुमार को बेल मिली थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द करते हुए तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा है। सुशील कुमार अभी जेल से बाहर हैं।
सागर धनखड़ के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए सुशील कुमार की जमानत का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए सुशील कमर के खिलाफ फैसला सुनाया और एक सप्ताह में भीतर सरेंडर करने का आदेश दे दिया।

सुशील कुमार का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने रखा था, सागर धनखड़ के पिता की तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ मृदुल पेश हुए। चार साल पहले सागर की हत्या हुई थी। छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में सागर और उनके दो दोस्तों के ऊपर हमला हुआ था। सुशील और उनके साथियों पर आरोप लगा कि उन्होंने संपत्ति के विवाद की वजह से यह हमला किया था। सागर के इस दौरान मौत हो गई थी।
पहलवान सुशील कुमार भारत के सबसे सफल ओलंपिक खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में 66 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। इसके बाद उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में शानदार प्रदर्शन करते हुए उसी वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। सुशील कुमार भारत के पहले पहलवान हैं जिन्होंने ओलंपिक में दो पदक जीतने का इतिहास रचा।
धनखड़ हत्याकाण्ड होने के बाद सुशील कुमार दो सप्ताह से ज्यादा दिनों तक फरार हो गए थे। इसके बाद दिल्ली में उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उनके ऊपर आरोप तय किये गए और न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रेलवे से भी उनको निलंबित कर दिया गया। इस तरह भारत का नाम कर हीरो बना खिलाड़ी विलेन बन गया और लोगों ने भी उनका विरोध किया। सोशल मीडिया पर उनकी तीखी आलोचना देखने को मिली थी।












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