Yash Dayal: सलाखों के करीब पहुंचा RCB का स्टार गेंदबाज! यश दयाल को लगा एक और बड़ा झटका
आईपीएल में RCB के स्टार यश दयाल (Yash Dayal) की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। गेंदबाज पर लगे एक गंभीर आरोप ने उन्हें सलाखों के बेहद करीब पहुंचा दिया है। जयपुर में दर्ज एक रेप केस में राजस्थान हाई कोर्ट से उन्हें गिरफ्तारी पर राहत देने से इनकार कर दिया है।
क्रिकेटर यश दयाल पर एक नाबालिग से बलात्कार का आरोप है। जस्टिस सुदेश बंसल की सिंगल बेंच ने कहा कि मामला एक नाबालिग पीड़िता से जुड़ा है, इसलिए इस स्तर पर न्यायिक हस्तक्षेप अनुचित होगा। साथ ही बेंच ने पुलिस को 22 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई तक केस डायरी जमा करने का निर्देश दिया।

वसूली करने वाले गिरोह द्वारा निशाना बनाने का आरोप
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज दयाल ने अग्रिम जमानत के लिए एक आपराधिक याचिका दायर की थी। उनके वकील एडवोकेट कुणाल जैमन ने आरोप लगाया कि क्रिकेटर को जबरन वसूली करने वाले एक गिरोह द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने गाजियाबाद में दर्ज एक ऐसी ही एफआईआर का हवाला दिया, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी, और उसके एक हफ्ते के भीतर जयपुर में शिकायत दर्ज कराई गई।
दयाल ने लड़की की मदद करने का किया था वादा
सांगानेर पुलिस स्टेशन के एसएचओ अनिल जैमन ने खुलासा किया कि जयपुर की रहने वाली 19 साल की शिकायतकर्ता दयाल को दो साल से जानती थी। जब वह 17 साल की थी और क्रिकेट जगत के माध्यम से उससे मिली थी। जांचकर्ताओं का दावा है कि दयाल ने एक पेशेवर क्रिकेटर के रूप में अपने पद का फायदा उठाया और कथित तौर पर बलात्कार करने से पहले करियर में मदद का वादा किया।
सीतापुरा के एक होटल में बुलाने का आरोप
एसएचओ जयमन ने आगे बताया कि 2025 के आईपीएल सीजन के दौरान, जब दयाल जयपुर में था, उसने लड़की को सीतापुरा के एक होटल में बुलाया जहां उसने कथित तौर पर उसके साथ फिर से बलात्कार किया। चूंकि पहली घटना तब हुई थी जब लड़की नाबालिग थी, इसलिए यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया गया है।
पीड़िता के नाबालिग रहते हुए पहला कथित अपराध होने के कारण, इस मामले में आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान भी लागू होते हैं। पुलिस ने पुष्टि की है कि जांच अभी प्रारंभिक है और केस डायरी को न्यायिक समीक्षा के लिए प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।












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