यौन उत्पीड़न मामले में बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र को बड़ी राहत, कोर्ट ने की FIR रद्द
Shimla News, शिमला। अपने जमाने के मशहूर सिने स्टार जितेंद्र के लिए राहत भरी खबर है। हिमाचल हाईकोर्ट ने 47 साल पुराने यौन उत्पीड़न के मामले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। बता दें कि न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अभिनेता जितेंद्र की ओर से दायर याचिका के तथ्यों व इस मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद यह फैसला सुनाया।

क्या है मामला
दरअसल, बीते कुछ माह पहले जितेंद्र की चचेरी बहन ने पुलिस को भेजी एक शिकायत में उन पर यौन उत्पीडन करने का आरोप लगाया था। उसके बाद 16 फरवरी को महिला पुलिस थाना शिमला के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत प्रार्थी अभिनेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। एफआईआर में प्रार्थी अभिनेता की चचेरी बहन ने 47 साल पहले घटी घटना को लेकर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उसके बाद जितेंद्र ने हिमाचल हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर कर इस प्राथमिकी को रद्द करने की गुहार लगाई थी।

जितेंद्र ने कोर्ट में दी ये दलील
अपनी याचिका में सिने स्टार जितेंद्र की ओर से यह दलील दी गई थी कि यह प्राथमिकी उसे ब्लैकमेल करने के इरादे से दर्ज की गई है। कथित घटना के 47 वर्ष बाद दर्ज इस प्राथमिकी में देरी के कारणों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। याचिका में जितेंद्र ने कहा था कि एफआईआर में न तो शिमला में की गई फिल्म की शूटिंग के नाम का व होटल का उल्लेख किया गया है। दो सह अभिनेताओं के नाम भी प्राथमिकी में नहीं लिखे गए हैं। जितेंद्र के अनुसार उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं। इस कारण प्रार्थी ने यह एफआईआर रद्द की जाये। हिमाचल हाईकोर्ट ने जितेंद्र की दलीलों को कानून न्यायसंगत पाते हुए उपरोक्त फैसला सुनाया।

47 साल पुराना है मामला
बता दें कि सिने स्टार जितेंद्र के खिलाफ यह मामला 47 साल पुराना है, पीड़ित महिला ने फरवरी माह में डीजीपी को ई-मेल द्वारा शिकायत पत्र भेजा था। शिकायतकर्ता महिला जितेंद्र की रिश्ते में चचेरी बहन लगती है। हालांकि यह मामला 1971 का है। जब महिला की उम्र 18 साल थी और जितेंद्र करीब 28 वर्ष के थे। महिला ने शिकायत पत्र भेज जितेंद्र पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। पीड़ित महिला ने अपने शिकायत पत्र में आरोप लगाया था कि जनवरी 1971 में अभिनेता जितेंद्र ने उसे फिल्म की शूटिंग दिखाने शिमला लेकर आए और यहां के एक होटल में उसके साथ यौन उत्पीडऩ किया। शिकायत पत्र में लिखा था कि उसने मामले में अब शिकायत इसलिए करवाई है कि उसके माता-पिता का देहांत हो चुका है, क्योंकि जीते जी उन्हें अपनी बेटी के साथ हुए दुव्र्यवहार का पता चलता तो वो काफी आहत होते।

चचेरी बहन है पीड़िता
पीड़िता जितेंद्र की रिश्ते में चचेरी बहन लगती है और इस समय अमेरिका में रहती है। शिमला आने और मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के लिए तैयार है। हालांकि पुलिस को यह शिकायत पीड़िता ने भी एक वकील के माध्यम की थी। शिकायत की ई-मेल हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक एस.आर. मरड़ी को ऑनलाइन प्राप्त हुई थी, ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने भी आगामी जांच संबंधित शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक शिमला को प्रेषित कर दी थी। उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। बताया जा रहा है कि महिला से पुलिस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमेरिका में बात भी हुई। लेकिन सारे घटनाक्रम में सबूतों का अभाव रहा। जिससे केस कमजोर हो गया।
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