Satna news : पत्नी से अफेयर के शक में पति ने की थी दोस्त की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
सतना शहर के कम्युनिटी हॉल के पास बीते वर्ष हुई युवक की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
मध्यप्रदेश के सतना जिले में बीते एक वर्ष पहले हुए हत्याकांड में न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। बता दें कोर्ट ने सबूत और गवाहों के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। दरअसल, बीते एक वर्ष पहले सतना शहर के कम्युनिटी हॉल के पास युवक का मर्डर हो गया था, तब से पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई थी। जिसमें चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश इंदुकांत तिवारी ने अपना फैसला सुनाया है।
मामला यहोशू विलियम्स उर्फ गग्गा गौड़ के मर्डर का है। जब संजय कोल ने पत्नी से अफेयर के शक के आधार पर अपने दोस्त को मौत की नींद सुला दिया था। जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जिसमें जांच में पता चला कि आरोपी को अपने दोस्त पर संदेह था कि उसकी पत्नी के साथ उसका चक्कर चल रहा है। घटना वाले दिन ही यहोशू ने आरोपी की पत्नी से 10 हजार रुपए भी लिए थे। जिसे लेकर वह अपने लालपुर गांव चला गया था। उस समय उसके साथ १ नाबालिग भी था।
नाबालिक ने खोला राज
पुलिस ने जब बच्चे से पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी संजय कोल अपनी पत्नी पर शक करता था। साथ ही विवेचना के दौरान इस बात का पता चला कि, घटना की शाम संजय और नाबालिग युवक अपने साथ यहोशू को लेकर कम्युनिटी हाल आए। जहां उसे दारू पिलाई गई और फिर डंडे सिर पर जोर से हमला किया गया, जिससे उसके सिर पर गंभीर घाव लगे और वो बेहोश हो गया और कुछ देर बाद उसकी जान चली गई। जिसके बाद वो वहां से भाग गया था।
पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर प्रकरण अदालत में पेश किया जहां अदालत ने अभियुक्त संजय कोल उर्फ संजू को उम्र कैद और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार विगत 10 मार्च 2021 को यहोशू विलियम उम्र 25 वर्ष की डेड बॉडी कम्युनिटी हॉल के पास बरामद हुआ था। शार्ट पोस्टमार्टम में उसकी मौत की वजह सिर पर चोट पहुंचने के कारण होना पाया था।