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Satna News: सतना में पीड़ितों को मिली प्रतिकार राशि, 55 मामलों में अपराध पीड़ितों को 55 लाख की राशि स्वीकृत

Satna News: मध्यप्रदेश के सतना जिले के अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 55 प्रकरणों में अब तक 55 लाख 25 हजार रूपये की सहायता वितरित की गई है।

इस आशय की जानकारी अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की संपन्न बैठक में दी गई। इस मौके पर उप पुलिस अधीक्षक अजाक्स अजय कुमार निठोरिया, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण अविनाश पाण्डेय, अजाक थाना प्रभारी रीता त्रिपाठी, प्रभारी डीपीओ बृजेन्द्र नाथ शर्मा, हरिकृष्ण त्रिपाठी एवं अशासकीय सदस्य रामकलेश साकेत, मुरारी सोनी भी उपस्थित थे।

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जिला सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक में जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2023 तक जिले में अत्याचार पीड़ितों के 55 प्रकरणों में अब तक 55 लाख 25 हजार रूपये की आर्थिक सहायता हितग्राहियों के खाते में भुगतान की गई है। जिसमें अनुसूचित जाति के 36 मामलों में 35 लाख 50 हजार रुपये और अनुसूचित जाति के 19 मामलों में 19 लाख 75 हजार रूपये की राशि योजना के प्रावधान के तहत वितरित की गई है।

इसी प्रकार अत्याचार से पीड़ित एवं उनके साक्षियों को न्यायालय में बुलाए जाने पर 45 हितग्राहियों को 3 हजार 437 रूपये यात्रा भत्ता, 40 हितग्राहियों को 8 हजार 580 रूपये मजदूरी और 51 हितग्राहियों को 4 हजार 750 रूपये भरण-पोषण भत्ता मिलाकर कुल 16 हजार 767 रुपए की राशि भुगतान की गई हैं।

इसी प्रकार 1 जनवरी 2023 से 15 जून 2023 तक की स्थिति में जनवरी 2022 तक न्यायालय में कुल 734 प्रकरण लंबित है। मार्च 2023 तक पुलिस द्वारा 72 चालान प्रस्तुत किये गये। जिसमें से 7 को सजा, 27 दोषमुक्त, 6 प्रकरणों में राजीनामा, 2 में रिकार्ड दाखिल कुल 42 प्रकरणों का निराकरण किया गया। तथा 764 प्रकरण लंबित है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वरिष्ट कार्यालय एवं स्थानीय स्तर पर प्राप्त 62 शिकायती पत्रों में से 52 शिकायतों का निराकरण किया गया। 20 शिकायतों का प्रतिवेदन वरिष्ट कार्यालय को भेजा गया, 3 पर अपराध कायम किया गया। 28 प्रकरणों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही, 4 नस्तीबद्ध, 2 पर समझौता, 6 असत्य, 9 प्रकरण स्थानान्तरित एवं वर्तमान में 8 आवेदन पत्र लंबित है। अपर कलेक्टर ने 60 दिवस की अधिक अवधि से लंबित प्रकरणों का गंभीरता से निराकरण करने के निर्देश दिये। साथ ही भुगतान हेतु लंबित राशि का आवंटन मंगाने स्मरण पत्र भेजने के निर्देश दिए।

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