Damoh: बालिका वधु बनने जा रही थी 12 साल की बच्ची, 1098 से मिली मदद, पुलिस ने रुकवाई शादी
दमोह जिले के तेंदूखेड़ा तेजगढ़ में बालिका विवाह कराया जा रहा था। 12 साल की बच्ची को बालिका वधु बनाया जा रहा था, उसका 26 साल के युवक से विवाह कराया जा रहा था। फिलहाल पुलिस के हस्तक्षेप से विवाह रूक गया है।

पुलिस से मिली जानकारी अनुसार दमोह जिले के तेजगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गग एक गांव में 12 साल की बालिका का विवाह पास के ही गांव के 26 साल के युवक से होने वाला था। 1098 पर किसी ने इसकी सूचना दी थी। चाइल्ड लाइन की टीम ने महिला बाल विकास और पुलिस को साथ लेकर बालिका वधु वाले घर पहुंचकर बच्ची के दस्तावेज चेक किए। इसमें आधार कार्ड और स्कूल के दाखिल दस्तावेजों में देखा गया कि बालिका की उम्र मात्र 12 साल 8 महीने ही है। अंकसूची के अनुसार लड़के की उम्र 26 साल थी। पुकलिस ने दोनों के परिजन को समझाइश दी, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे।
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पुलिस ने नियम कानून, जुर्माने और सजा की जानकारी दी, तब माने
परिजन इस बात पर अड़े थे कि पुलिस को सूचना किसने दी। हमारी बदनामी करा दी। वे शादी रोकने को तैयार नहीं हो रहे थे। पुलिस व चाइल्ड लाइन ने जब बताया कि बाल विवाह करने पर विवाह में शामिल हर व्यक्ति पर एक लाख रूपए का जुर्माना और 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसके बाद परिजन माने और विवाह को कैंसिल कर दिया।












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