भड़काऊ भाषण मामले में Azam Khan को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दिया दोषी करार, सुनाई दो साल की सजा
Azam Khan Latest News: 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले में शनिवार, 15 जुलाई को रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दिया है। दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने आजम खान को 2 साल कैद और ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
आजम खान पर साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने का मामला 18 अप्रैल 2019 में रामपुर के शहजाद नगर थाने में दर्ज हुआ था। आजम खान ने धमारा गांव में चुनावी जनसभा के दौरा संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर में आजम खान के खिलाफ यह केस दर्ज कराया था। इसमें मुख्यमंत्री, रामपुर के तत्कालीन डीएम और चुनाव आयोग को लक्ष्य करके भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस की प्रक्रिया पूरी हो गई थी।
रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए शनिवार 15 जुलाई की तारीख मुकर्रर की थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आजम खान फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में है। तो वहीं, अब कोर्ट ने इस मामले में आजम खान की सजा का ऐलान कर दिया है।
एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को दो साल की सजा और ढाई हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। तो वहीं, सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट से निकलते हुए आजम खान ने मीडिया से बातचीत की। आजम खान ने पूछा, 'क्यों परेशान हो? सजा हो गई है।' इसके बाद आजम खान पुलिस की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए।
आजम खान को दोषी करार दिए जाने के बाद बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना का बयान भी सामने आया है। बीजेपी विधायक ने कहा कि यह तो होना ही था। हमने हमेशा सत्य का साथ दिया हैं। मुझे विश्वास था कि सत्य की जीत होगी। अब इस फैसले के बाद आजम खान की जुबान पर ताला लगेगा।
बता दें कि, इससे पहले अक्टूबर 2022 में भी हेट स्पीच के मामले में आजम खान को दो साल की सजा सुनाई गई थी, जिसकी वजह से उन्हें विधायकी गंवानी पड़ी थी। हालांकि उस मामले में सेशन कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए बरी कर दिया था।












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