हेट स्पीच मामले में Azam Khan सहित 3 आरोपियों को 3 साल की जेल, 2000 रुपए का जुर्माना
समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक और पूर्व मंत्री Azam Khan को भड़काऊ भाषण मामले में बड़ा झटका मिला है। रामपुर कोर्ट ने गुरुवार को आजम खान और 2 अन्य आरोपियों को 3 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि, आजम को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने गुरुवार को ही इस मामले में सुनवाई करते हुए आजम और दो अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया था। दोपहर 3 बजे कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। आजम खान ने सजा के ऐलान के बाद कहा कि उन्हें अदालत का फैसला मंजूर है। आजम ने कहा, ''मैं बहुत कुछ झेल चुका हूं और फिर भी दो पैरों पर चल रहा हूं, देखते हैं आगे क्या होगा।'' बता दें, 3 साल की सजा होने के बाद अब आजम खान की विधायकी जाना तय माना जा रहा है।

आजम के वकील ने कहा - जमानत मिल गई है, अपील के लिए 7 दिन का समय है
आजम खान के वकील विनोद यादव ने कहा कि उन्होंने अभी फैसला पढ़ा नहीं है। लेकिन वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। ज़मानत मिल गई है। अपील फाइल करने के लिए एक सप्ताह का समय मिला है। कोर्ट द्वारा 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने पर आजम खान ने कहा कि ये अधिकतम सजा थी, जिसमें ज़मानत अनिवार्य प्रावधान है, जिस आधार पर ज़मानत मिली। लेकिन मैं इंसाफ का कायल हो गया।
2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था भड़काऊ भाषण
आजम खान ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण दिया था। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने इसको लेकर शिकायत की थी। इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी करार दिया। आजम खान और 2 अन्य आरोपियों को 3 साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और तत्कालीन डीएम को अपशब्द कहे और धमकी दी। साथ ही, दंगा भड़काने की कोशिश की। आजम के द्वारा वर्ग विशेष से धर्म के नाम पर वोट की अपील की गई। वीडियो साक्ष्यों के आधार पर आजम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।












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