रामपुर पुलिस ने कोर्ट से मांगी आजम खान की रिमांड, 7 मार्च तक पत्नी और बेटे के साथ रहेंगे सीतापुर जेल में
रामपुर। दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले 3 मार्च को समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से सांसद आजम खान अपनी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ एडीजे 6 की कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद तीनों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि आजम खान, उनकी पत्नी और बेटा 7 मार्च तक सीतापुर जेल में रहेंगे। वहीं, रामपुर पुलिस ने कोर्ट में अर्जी दाखिल की कि वह आजम खान को रिमांड पर लेना चाहती है। इस पर कोर्ट ने 7 मार्च को सुनवाई का समय दिया है।

इससे पहले रामपुर सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम मंगलवार को पेशी के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच सीतापुर जेल से रामपुर लाए गए। कोर्ट में आजम खान को पत्नी और बेटे समेत सीतापुर की जेल में स्थानांतरित किए जाने, पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र मामले पर सुनवाई हुई। आजम खान को सीतापुर की जेल भेजे जाने पर उनके अधिवक्ताओं ने आपत्ति लगाई है, जिस पर 29 फरवरी को बहस हुई थी और सुनवाई की अगली तिथि तीन मार्च निर्धारित की गई थी। कोर्ट से कुर्की का आदेश जारी होने के बाद सांसद आजम खान ने 26 फरवरी को पत्नी और बेटे समेत अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था।
आजम खान के वकील खलीलुल्लाह खान ने बताया कि आज पुलिस ने रिमांड की एप्लीकेशन दाखिल की है। इस मामले में 7 मार्च को सुनवाई होगी। 7 मार्च तक आजम और उनका परिवार सीतापुर जेल में ही रहेगा। खलीउल्लाह ने कहा कि हो सकता है कोर्ट बीच में वीडियो कांफ्रेंसिंग से भी दूसरे मामलों की सुनवाई करे।












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