Bundi : नाबालिग से गैंगरेप व हत्या के दो आरोपियों को फांसी की सजा, पुलिस ने 14 दिन में पेश किया चालान
बूंदी, 29 अप्रैल। राजस्थान के बूंदी जिले की पोक्सो कोर्ट ने गैंगरेप व हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा से दंडित किया है। मामले में 17 साल का एक नाबालिग भी आरोपी है। फिलहाल उसका केस बाल न्यायालय में चल रहा है।

न्यायाधीश बाल कृष्ण मिश्र ने आरोपी सुल्तान भील (27) और छोटू लाल (62) पर 1 लाख 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर महावीर सिंह का दावा है कि राजस्थान ही नहीं, बल्कि यह देश का पहला मामला है, जब पोस्को कोर्ट ने एक साथ, एक ही केस में दो लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई।
आरोपियों ने 15 साल की किशोरी की हत्या करने के बाद लाश के साथ रेप किया था। शरीर पर 19 जगह निशान मिले थे। बूंदी के हर किसी को झकझोर देने वाले इस मामले में पुलिस ने सिर्फ 14 दिन में ही चालान पेश कर दिया था। पुलिस ने 100 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी।
बता दें कि बूंदी जिले के बसोली पुलिस थाना इलाके काला कुआं के पास जंगल में 23 दिसंबर 2021 को 15 साल की किशोरी बकरियां चराने गई थी। इस दौरान गांव के जमाई सुल्तान भील (27) और छोटू लाल (62) ने उसके साथ रेप किया और उसकी हत्या कर दी।
आरोपियों ने बच्ची को दांतों से जगह-जगह बुरी तरह से काटा, नाखूनों से नोंचा और फिर चुन्नी से गला दबा दिया। वे बच्ची के दम तोड़ने के बाद भी दुष्कर्म करते रहे। मामला सामने आने पर 10 थानों की पुलिस ने 12 घंटे में आरोपियों को पकड़ा था। पुलिस ने 6 जनवरी, 2022 को कोर्ट में चालान पेश किया था।













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