बारां में शाहीन बाग की तर्ज पर धरना-प्रदर्शन, धारा 144 लागू

बारां। राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के विरोध में दिए जा रहे धरने की तर्ज पर राजस्थान के बारां जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा हैं। इसके चलते बारां जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट इंद्र सिंह राव ने जिले में गुरुवार शाम के बाद धारा 144 निषेधाज्ञा लागू कर दी है। धारा 144 के शहर में दो अन्य जगह पर लागू नहीं होने पर भाजपा विधायक मदन दिलावर ने आपत्ति की है।

Protest against CAA as Like Shaheen Bagh in Baran Rajasthan

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      बारां में शाहीन बाग की तर्ज पर धरना-प्रदर्शन, धारा 144 लागू

      बता दें कि बारां जिला मजिस्ट्रेट व कलेक्टर इंद्र सिंह राव ने आदेश जारी कर जिले में कानून और शांति बनाए रखने एवं जान-माल की सुरक्षा की दृष्टि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा 27 फरवरी से लागू किया है, जो 30 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट राव के अनुसार इस दौरान जिले में किसी भी सामाजिक, राजनीतिक संगठन, आमजन की ओर से सार्वजनिक स्थल व किसी भी स्थान पर जनसमूह एकत्र कर बिना अनुमति के जुलूस, रैली, धरना, आमसभा किया जाना निषेध रहेगा।

      वहीं, मेला गाउण्ड जहां पर शहीन बाग की तर्ज पर धरना चल रहा और श्री राम स्टेडियम को निषेधाज्ञा के बाहर रखा गया है। बारां जिले में निषेधाज्ञा के आदेश होने के बाद दो क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू नहीं होने पर रामगंज मंडी क्षेत्र के भाजपा विधायक तथा पूर्व समाज कल्याण मंत्री मदन दिलावर ने इस आदेश पर सवाल उठाते हुए एक वर्ग विशेष को सहूलियत देने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर से जनता के सामने स्पष्टीकरण देने की मांग की है। वहीं, चेतावनी दी है। कि यदि इसमें जिला प्रशासन उचित स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो आंदोलनात्मक कदम उठाया जाएगा।

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