Naresh Meena: एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा के केस में कोर्ट का बड़ा अपडेट, जेल से बाहर आएंगे या नहीं
Naresh Meena Bail: राजस्थान में थप्पड़बाज नेता नरेश मीणा को एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका पर 19 मार्च 2025 को सुनवाई की, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी।
राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि यदि एक जनप्रतिनिधि इस तरह की हरकत करेगा, तो समाज में गलत संदेश जाएगा। वहीं, नरेश मीणा के वकील ने मामले को मामूली बताते हुए जमानत की मांग की थी, लेकिन न्यायाधिपति अनिल कुमार उपमन ने जमानत देने से इनकार कर दिया।

नरेश मीणा द्वारा एसडीएम अमित कुमार चौधरी को थप्पड़ मारने के मामले में 12 मार्च 2025 को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन न्यायाधिपति की व्यस्तता के कारण अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च 2025 की तारीख निर्धारित की गई थी।
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उल्लेखनीय है कि राजस्थान के टोंक जिले के देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान 13 नवंबर 2024 को समरावता गांव में मतदान के समय एक विवादास्पद घटना घटी, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने SDM अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था। यह घटना तब हुई जब ग्रामीणों ने अपने गांव को उनियारा उपखंड कार्यालय में शामिल करने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया था, और आरोप था कि एसडीएम जबरन वोट डलवाने का प्रयास कर रहे थे।
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इस घटना के बाद, 14 नवंबर 2024 को पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार किया। तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं और उनकी जमानत याचिकाएं कई बार खारिज हो चुकी हैं। 14 फरवरी 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी की थी कि ऐसे अपराधियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि ऐसे राजनीतिक लोगों का सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है।
उल्लेखनीय है कि नरेश मीणा के खिलाफ हिंसा, हाईवे जाम और EVM से छेड़छाड़ के अन्य मामले भी दर्ज हैं, जो उनकी जमानत याचिकाओं के खारिज होने में योगदान दे रहे हैं। इस प्रकार, एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में नरेश मीणा की जमानत याचिकाएं अब तक 14 फरवरी 2025 और 19 मार्च 2025 को खारिज हो चुकी हैं, जिससे उनकी न्यायिक हिरासत जारी है।












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