लव, सेक्स और धोखा में आजीवन कारावास, वो शाम तक करती रही शादी का इंतजार, फिर...
Sawai Madhopur News, सवाईमाधोपुर। विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी मारुफ उर्फ मामा निवासी फलसावटा को एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 15 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

वहीं अपराध साबित नहीं होने पर आरोपी वाहिद उर्फ बल्लू निवासी रेलवे कॉलोनी को बरी किया है। लोक अभियोजक हिम्मत सिंह राजावत ने बताया की एक 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी मारुफ खान से प्यार करती थी। आरोपी ने नाबालिग को शादी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसने धोखे में रखकर किसी अन्य लड़की से शादी कर ली और जब नाबालिग ने आरोपी से मोबाइल पर बात की और आरोपी से शादी करने के लिए कहा तो उसने शाम तक इंतजार करने का विश्वास दिलाया।
ये भी पढ़ें : राजस्थान की IPS बेटी Saroj Kumari ने गुजरात में कर दिखाया कमाल, पूरे देश को हो रहा गर्व
शाम तक आरोपी का जबाव नहीं आने पर 22 जनवरी 2015 की शाम को नाबालिग ने अपने कमरे में खुद पर केरोसीन डालकर आग लगा ली। आग लगने पर नाबालिग चिल्लाई तो बहन, चाचा व पिता ने आग बुझाई तथा उपचार के लिए भर्ती कराया।
आरोपी मारुफ शादी का झांसा देकर नाबालिग का देह शोषण करता रहा। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 376 आईपीसी व 4 पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर थानाधिकारी ने जांच की और पुलिस ने आरोपी मारुफ को गिरफ्तार कर लिया। 27 जनवरी 2015 को जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल में ईलाज के दौरान नाबालिग की मृत्यु होने पर प्रकरण में धारा 305 आईपीसी समायोजित की गई।
नाबालिग को बचाने वाली चाचा की लड़की की भी 4 फरवरी 2015 को उपचार के दौरान सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी मारुफ व वाहिद उर्फ बल्लू के खिलाफ अपराध धारा 120 बी आईपीसी व धारा 376, 305 आईपीसी तथा 6, 17 पोक्सो एक्ट, एससी/एसटी एक्ट में प्रमाणित पाए जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। जिस पर कोर्ट ने आरोपी मारुफ उर्फ मामा निवासी फलसावटा को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।












Click it and Unblock the Notifications