पंजाब: 'एक विधायक-एक पेंशन' विधेयक को मंजूरी, CM बोले- जनता के टैक्स का बहुत पैसा बचेगा
चंडीगढ़। पंजाब सरकार द्वारा लाए गए 'एक विधायक-एक पेंशन' विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी मिल गई। आम आदमी पार्टी की सरकार यह विधेयक सीएम भगवंत मान की अगुवाई में विधानसभा में लाई। आज सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर बताया कि, "बिल गवर्नर द्वारा पास कर दिया गया है।" वहीं, पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा, "इससे जनता के लिए काफी टैक्स की बचत होगी।"
मुख्यमंत्री ने आज कहा, 'मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राज्यपाल जी ने "एक विधायक-एक पेंशन" वाले गजट नॉटिफिकेशन को अप्रूवल दे दिया है। इससे जनता का टैक्स बचाने में भी मदद मिलेगी।' मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह सूचना अपने ऑफिशियल अकाउंट से हिंदी और पंजाब दोनों भाषाओं में दी है। यह पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित से मिली मंजूरी के बाद हुआ है, अब विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए ही पेंशन मिलेगी।
"एक विधायक-एक पेंशन" विधेयक को पहले राज्यपाल ने लौटा भी दिया था। सूबे के काफी विधायक इस विधेयक का विरोध कर रहे थे। हालांकि, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रक्रिया में आई अड़चनों के बावजूद उसे मंजूरी के लिए भेजा। राज्यपाल ने अब उसे मंजूरी दे दी है। जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज सबको दी है। उन्होंने कहा है कि, इस विधेयक को मंजूरी मिलने से जनता के टैक्स का काफी पैसा बचेगा।
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जानकारों का कहना है कि, इस विधेयक के लागू होने का मतलब है कि विधायकों को अलग-अलग मिलने वाली पेंशन का अंत हो गया है। दरअसल, पहले एक से ज्यादा बार विधायक चुने जाने पर अलग-अलग कार्यकाल के लिए पेंशन मिला करती थी। मगर, अब विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन मिलेगी।