व्यापारियों के लिए पंजाब सरकार ने किया बड़ा ऐलान, जानिए क्या हैं इसके फायदे
Punjab News: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने व्यापारियों को लाभ देने के लिए 'वन टाइम स्कीम' की घोषणा की है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने राज्य में वन टाइम स्कीम जारी किया है, जिससे व्यापरियों और उद्योगपतियों के बाकाया टैक्स वसूली में काफी लाभ होगा। यह स्कीम 15 नवंबर 2023 से 15 मार्च 2024 तक राज्य के लोगों के लिए लागू रहेगी।

इस स्कीम से लोगों के विरासती मुकदमेबाजी के भार को कम करेगी और इससे जुड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अनुरूप बनने में सक्षम बनाएगी। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2023 तक 1 करोड़ रुपए तक टैक्स, ब्याज और जुर्माने की कुल बची धन राशि 6086.25 करोड़ रुपए है।
इस स्कीम को विस्तार में बताते हुए उन्होंने कहा कि टैक्स विभाग, पंजाब द्वारा 31 मार्च 2023 तक जिन करदाताओं का मुल्यांकन तैयार किया गया, वे इस स्कीम के तहत अपने बकाया के निपटान के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। यह स्कीम पंजाब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट 1948, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956, पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 2002 और पंजाब वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2005 के तहत जिन व्यापारियों की बकाया राशि 31मार्च, 2023 तक 1 करोड़ थी, यह नियम केवल उनके लिए लागू किया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्री ने कहा कि करदाता आवेदन देने के वहीं पात्र होंगे जिनके द्वारा कुल बकाया राशि (कर, जुर्माना और ब्याज) 31 मार्च 2023 तक 1 करोड़ रुपए तक थी। उन्होंने कहा कि यह स्कीम 1 लाख रुपए से कम बकाया वाले मामलों में टैक्स, ब्याज और जुर्माने की पूरी छूट प्रदान करेगी।
जबकि, 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपये तक के बकाया पर ब्याज और जुर्माने पर 100 प्रतिशत और टैक्स राशि पर 50 प्रतिशत की छूट होगी। वित्त मंत्री ने व्यापारियों और उद्योगपतियों से इस अवसर का जल्द से जल्द लाभ उठाने का आग्रह करते हुए कहा कि 15 मार्च, 2024 के बाद इस योजना के तहत बकाया निपटान के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।












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