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पंजाब बना देश का पहला राज्य,जहां दिव्यांगों को नहीं देना पड़ेगा Toll Tax, जानिए प्रक्रिया

Punjab RTO: पंजाब सरकार ने राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर दिव्यांगों को टोल टैक्‍स में छूट देने एलान किया है। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में अब दिव्‍यांगों को सफर के दौरान नेशनल हाइवेज पर टोल टैक्‍स नहीं देना पड़ेगा।पंजाब सरकार ने दिव्यांगों को 100 फीसदी छूट का ऐलान किया है। राज्य की भगवंत मान सरकार वाले पंजाब ने राज्‍य में नेशनल हाइवेज को दिव्‍यांगों के लिए 100 फीसदी मुफ्त कर दिया है।

punjab rto

पंजाब सरकार की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने एक बयान में कहा है कि दिव्यांगजनों को पंजाब के राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल में 100 %छूट दी गई है, हालांकि यह छूट किसी भी वाहन में बैठे दिव्‍यांगों के लिए नहीं, बल्कि दिव्यांगजनों के नाम पर रजिस्टर्ड व्हीकल पर लागू होगी। बताया जा रहा है कि इस प्रकार दिव्यांगों को राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल में 100 %रियायत दी गई है। मंत्री बलजीत कौर के मुताबिक दिव्यांगजनों को अपने व्हीकल्ज के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मालकियत दिव्यांगजन के तौर पर दर्ज करवानी होगी।

पंजाब सरकार की मंत्री बलजीत कौर ने आगे कहा कि कोई भी दिव्यांगजन अपने नये या पुराने वाहन को दिव्यांगजन के तौर पर परिवहन विभाग में आवेदन पत्र देकर रजिस्टर्ड करवा सकता है। उन्होंने कहा कि इसका फायदा लेने के लिए सम्बन्धित आवेदकों को छूट वाला स्पेशल फास्ट टैग लेना जरूरी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांगों को https://exemptedfastag.nhai.org/exemptedfastag वेबसाईट पर खुद को रजिस्टर्ड करना होगा,जिसके बाद अथॉरिटी की ओर से छूट वाला फास्ट टैग जारी किया जायेगा।

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