MP राघव चड्ढा ने दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला, कहा- फैसला पढ़ें पंजाब और दिल्ली के उपराज्यपाल

Punjab News: आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब के राज्यपाल और दिल्ली के उपराज्यपाल को शीर्ष आदेश पढ़ने की आवश्यकता है। आदेश से यह साफ़ हो चुका है कि अनिर्वाचित राज्यपाल और उपराज्यपाल अपनी शक्तियों का 'दुरुपयोग' नहीं कर सकते हैं। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि राज्यपाल किसी भी कार्रवाई के बिना विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रख सकते है।

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दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को 19 और 20 जून को आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान पारित विधेयकों पर फैसला लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल की शक्ति का उपयोग कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया को विफल करने में नहीं किया जा सकता है।

10 नवंबर के शीर्ष अदालत के निर्णय को गुरुवार की रात अपलोड किया गया। कोर्ट ने यह फैसला पंजाब की आप सरकार की याचिका पर सुनाया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित 4 विधेयकों पर अपनी मंजूरी नहीं दे रहे हैं। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार के मध्य मतभेद चल रहा है।

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