ड्रग्स मामले में बिक्रम मजीठिया के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, कल पंजाब सरकार ने दर्ज की थी प्राथमिकी
नई दिल्ली, दिसंबर 22। पंजाब में चुनावी माहौल के बीच शिरोमणी अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ गृह मंत्रालय ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। उनके खिलाफ ये कार्रवाई ड्रग्स मामले में हुई है। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद अब बिक्रम सिंह मजीठिया के विदेश जाने पर अब रोक लग गई है। आगे की जांच प्रक्रिया के लिए अब मजीठियो को भारत में ही रहना होगा।

NDPS एक्ट के तहत लगी हैं ये धाराएं
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आपको बता दें कि मंगलवार को पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने भी बिक्रम मजीठिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। मजीठिया के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 25, 27 ए और 29 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में कहा गया है कि बिक्रम सिंह मजीठिया ने सिंथेटिक दवाओं की तस्करी को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकारी वाहनों, सुरक्षा और आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग किया था।
पंजाब का डीजीपी बदलते ही हुई कार्रवाई
आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू काफी समय से बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव अपनी सरकार पर बना रहे थे। सिद्धू ने यहां तक कह दिया था कि अगर पंजाब सरकार ड्रग्स मामले में कार्रवाई नहीं की तो अनशन पर भी बैठ जाएंगे। सिद्धू की इन मांगों के बाद ही पंजाब सरकार ने इकबाल प्रीत को डीजीपी के पद से हटाया था, जिसके बाद सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को पंजाब का नया डीजीपी नियुक्त किया गया था। उनके डीजीपी बनते ही बिक्रम सिंह के खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हो गई। बता दें कि सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को सिद्धू का करीबी कहा जाता है।
बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ पंजाब पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद पंजाब पुलिस ने गृह मंत्रालय से ये अनुरोध किया था कि मजीठिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाए। पंजाब पुलिस के अनुरोध पर ही गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन से चर्चा करने के बाद लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया।












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