पत्नी को दर्दनाक मौत देने के बाद पुलिस को बताया सुसाइड, खुलासे के बाद मिली उम्रकैद
Pune news, पुणे। पत्नी की हत्या कर आत्महत्या का षडयंत्र रचने वाले सेना के जवान को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.वी. आदोणे ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गंगाधर लीलाधर तिवारी (38) आरोपी का नाम है। तिवारी मूल रूप से उत्तराखंड का निवासी है। वह पुणे में कार्यरत था। 2012 में घरेलू विवाद के चलते पत्नी रश्मी (29) का गला दबाकर हत्या कर दी थी। उसके बाद उसने पत्नी को फांसी से लटकाकर आत्महत्या का षडयंत्र रचा था।

इस दरम्यान घटना की जानकारी मिलते ही वानवडी पुलिस घटनास्थल में दाखिल हुई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में महिला की गला दबाकर हत्या करने की बात सामने आई थी। हत्या का अपराध दर्ज करने के बाद गंगाधर को गिरफ्तार किया गया था। वानवडी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बाजीराव मोहिते के मार्गदर्शन में हवालदार पोपट घुले, पंढरीनाथ पवार, महेश पवार, संभाजी नाईक ने इस मामले में जांच की थी।
सरकारी वकील एड. लीना पाठक ने कोर्ट में सरकारी पक्ष रखा था। रश्मी के रिश्तेदार साथ ही मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने तिवारी को 10 हजार रुपए का जुर्माना भरने की भी सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने की सजा बढ़ाने का प्रावधान आदेश में दिया गया है।
मदद बस एक कॉल दूर
पहचान पूर्णतः गोपनीय , पेशेवर परामर्श सेवा
iCALL मेंटल हेल्पलाइन नंबर: 9152987821
सोम - शनि: सुबह 10 बजे - शाम 8 बजे












Click it and Unblock the Notifications