बिहारः प्रवासी मजदूरों के लिए आपदा प्रबंधन का बड़ा फैसला, क्वारंटाइन में रखने के लिए बनाई जाएंगी दो कैटेगरी
पटना। बिहार में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में जितने भी कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं उनमें सबसे अधिक प्रवासी मजदूर हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव ने महत्वपूर्ण लिया है। उन्होंने कोरोना के बढ़ते असर को रोकने के लिए कुछ खास निर्देश भी दिए हैं। आपदा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने जिलाधिकारी और एसपी को लिखा है और निर्देशों को सख्ती से लागू करने को भी कहा है।
उन्होंने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखने के लिए दो कैटेगरी बनाई है। आपदा प्रबंधन ने प्रवासी मजदूरों को रखने के लिए दो कैटेगरी बनाई गई है। कैटेगरी क में सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरूग्राम, नोएडा, कोलकाता और बेंगलुरू से आनेवालों को रखा है। वहीं, कैटेगरी ख में देश के दूसरे शहरों से आने वालों को रखा गया है। आपको बता दें कि बिहार में बड़ी संख्या में 3 मई के बाद से प्रवासी और मजदूर आ रहे हैं।
कोरोना
मरीजों
में
हो
रहा
इजाफा
रैंडम
सैंपल
टेस्टिंग
में
कोरोना
पॉजिटीव
मरीजों
की
संख्या
में
लगातार
इजाफा
हो
रहा
है।
कोरोना
से
बढ़ते
मामलों
में
आज
पाया
गया
है
कि
पॉजिटीव
मरीजों
में
उनकी
संख्या
अधिक
है
जो
दिल्ली,
मुंबई
और
गुजरात
से
आए
हैं।
जो
प्रवासी
मजदूर
कैटेगरी
क
में
आएंगे
उन्हें
प्रखंड
स्तर
पर
संचालित
क्वारंटीन
सेंटरों
में
14
दिनों
तक
रखा
जाएगा।
उसके
बाद
अगर
उनमें
कोई
कोरोना
का
लक्षण
नहीं
दिखता
है
तो
अगले
7
दिनों
तक
वो
होम
क्वारंटाइन
में
रहेंगे।
प्रखंड
मुख्यालय
से
होगा
संचालन
प्रखंड
स्तर
पर
चलने
वाले
क्वारंटीन
सेंटरों
का
संचालन
प्रखंड
मुख्यालय
में
होगा।
जगह
कम
होने
पर
प्रखंड
मुख्यालयों
से
सटे
पंचायत
के
उपयुक्त
भवनों
में
रखा
जाएगा।
साथ
ही
अगर
किसी
में
कोरोना
के
लक्षण
पाए
जाते
हैं
तो
स्वास्थ्य
विभाग
के
नियमों
के
मुताबिक
अगली
कार्रवाई
होगी।
ख
कैटेगरी
के
मजदूर
को
होम
क्वारंटाइन
जो
मजदूर
कैटेगरी
ख
में
हैं,
उन्हें
तब
सीधे
होम
क्वारंटाइन
में
रखा
जाएगा
जब
उनमें
कोरोना
का
कोई
लक्षण
नहीं
हो।
अगर
कैटेगरी
ख
में
आने
वाले
कोई
मजदूर
कैटेगरी
क
में
संपर्क
में
आए
होंगे
तो
वैसे
मजदूरों
को
भी
क्वारंटीन
में
रखा
जाएगा।
कैटेगरी
ख
के
मजदूरों
को
होम
क्वारंटाइन
में
रहने
से
संबंधित
हलफनामा
भरकर
देना
होगा।