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पाकिस्‍तान: ईशनिंदा के दोषी प्रोफेसर को सुनाई कोर्ट ने मौत की सजा, फेसबुक पर लिखी थी पोस्‍ट

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक अदालत ने फेसबुक पोस्ट की वजह से एक प्रोफेसर को ईशनिंदा का दोषी पाया है। इन प्रोफेसर को मौत की सजा सुनाई गई है। शनिवार को कोर्ट की तरफ से मौत की सजा का ऐलान किया गया है। पाकिस्‍तानी मीडिया की ओर से इस खबर की पुष्टि की गई है। पाकिस्‍तान में ईशनिंदा की वजह से मौत की सजा का एक साल के अंदर दूसरा मामला है। इससे पहले पाक की कोर्ट ने नवंबर 2918 में ईश निंदा की आरोपी आसिया बीबी को रिहा किया था।

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साल 2013 की घटना

मामला पाकिस्‍तान के पंजाब प्रांत का है। मुल्तान में बहाउद्दीन जकरिया विश्वविद्यालय (बीजेडयू) के अंग्रेजी साहित्य विभाग में अतिथि प्राध्यापक जुनैद हफीज के खिलाफ पुलिस ने 13 मार्च 2013 को ईशनिंदा के आरोप में मामला दर्ज किया था। मामले की 2014 में सुनवाई शुरू हुई और हफीज को मुल्तान में नई सेंट्रल जेल के हाई सिक्‍योरिटी वाले वार्ड में रखा गया है। पाकिस्‍तान के अखबार 'डॉन' की खबर के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश काशिफ कय्यूम ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295-सी के तहत हफीज को मौत की सजा सुनायी और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया। हफीज के वकील राशिद रहमान की 2014 में उनके कार्यालय में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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English summary
Pakistani: A professor Junaid Hafeez sentenced to death for blasphemy.
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