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सुप्रीम कोर्ट ने इस्‍लामाबाद के आदेश को किया किनारे, जेल में रहेगा लखवी

इस्लामाबाद। बुधवार को पाकिस्‍तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस्‍लामाबाद की एंटी-टेरर कोर्ट के उस आदेश को किनारे कर दिया है जो लखवी की जमानत से जुड़ा हुआ था। मुंबई आतंकी हमलों के मास्‍टर माइंड लखवी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस्‍लामबाद कोर्ट ने आदेश जल्‍दबाजी में लिया था।

Lakhvi

इससे पहले मंगलवार को ही लश्‍कर-ए-तैयबा के प्रमुख सदस्‍य आतंकी जकी उर रहमान लखवी को इस्‍लामाबाद कोर्ट की ओर से सम्‍मन भेजा गया है। इस्‍लामाबाद कोर्ट ने मंगलवार को ही पाकिस्‍तान सरकार की लखवी की जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की थी। एंटी-टेररिज्‍म कोर्ट ने लखवी को 26/11 मामले की सुनवाई की अगली तारीख को उपस्थित होने का कहा है।

आपको बता दें कि लखवी से जुड़े मसले पर पकिस्‍तान ने भारत पर ही आरोप लगा दिया था। पाक ने भारत की कमियां निकालते हुए कहा था कि भारत इस पूरे मसले पर बेकार में ही शोर मचा रहा है जो कि दुर्भाग्‍यपूण है।

पाक के विदेश मंत्रालय की ओर से बयान दिया गया था कि भारत को ध्‍यान रखना होगा कि लखवी का मामला कोर्ट में है और पर भारत का शोर मचाना काफी दुर्भाग्‍यपूर्ण है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक लखवी का मसला एक कानूनी मसला है और इसमें मीडिया ट्रायल का कोई फायदा नहीं है। भारत को इसके नतीजे का इंतजार करना होगा।

लखवी भारत में हुए 26/11 मुम्बई आतंकी हमले का आरोपी है। उल्लेखनीय है उसे जमानत दिए जाने के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताया था जिसके बाद उसे पाक सरकार ने रिहा होने से पहले ही अपहरण के केस में गिरफ्तार कर लिया था।

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