पाकिस्तान में हत्या या फिर ऑनर किलिंग है प्राइवेट मैटर
इस्लामाबाद। शायद आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन पाकिस्तान में कत्ल को एक प्राइवेट मामला माना गया है। पाकिस्तान में कसास और दीयत कानून का हवाला देकर 'ऑनर किलिंग' से लेकर 'हत्या' तक के आरोपी आसानी से रिहा हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कत्ल करने वाला अक्सर परिवार का ही कोई सदस्य या रिश्तेदार या जानकार होता है।

आपसी रंजिश और इज्जत के मामले में परिवार एक सदस्य को खो चुका होता है और दूसरे को खोना नहीं चाहता, इसलिए हत्या करने वाले को माफ कर दिया जाता है।
इसके बाद इस तरह के हत्या जैसे बड़े अपराध को पारिवारिक मामला बना कर बंद कर दिया जाता है। कसास और दीयत कानून को समाज में कबाइली समाज से लाया गया है। इस कानून के तहत इस्लाम में और कुरान में इस कानून के तहत एक रूप-रेखा तय कर दी है।












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