Noida : नोएडा में बार या रेस्टोरेंट के लाइसेंस लेने से पहले फायर विभाग की NOC जरूरी
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में अब अगर आपको रेस्टोरेंट या बार खोलना है तो उसका लाइसेंस लेने से पहले आपको फायर विभाग से एनओसी बेहद जरूरी होगी। अग्निशमन विभाग ने उन सभी लोगों की सूची तैयार की है, जिनके पास या तो अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं है या उनके परिसर में अग्निशमन उपकरणों की कमी है। गौतम बुद्ध नगर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ) प्रदीप कुमार ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में इलाके को संवेदनशील जिला करार दिया। उन्होंने कहा कि अग्नि सुरक्षा के इंतजाम के लिए जगह-जगह स्टेशन बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जिला यूपी का "शो विंडो" है।
पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक, गौतम बुद्ध नगर में 550 लोगों के पास अपनी दुकानों, रेस्तरां, मॉल, बार, स्कूल आदि में अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी या उनके पास राज्य के अग्निशमन विभाग द्वारा जारी फायर एनओसी नहीं था। साथ ही करीब 300 हाईराइज सोसायटियों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन 300 सोसायटियों में से 250 ने अपने परिसर में अग्निशमन की समुचित व्यवस्था की रिपोर्ट विभाग को वापस भेज दी है।
उन्होंने कहा कि फायर एनओसी प्राप्त करने और संबंधित कमियों को दूर करने के लिए 800 से अधिक लोगों को नोटिस भेजे गए थे और लोग ऐसा कर रहे हैं। कुमार ने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्कूलों, मार्केटप्लेस, मॉल और सार्वजनिक स्थानों पर जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे, ताकि लोग ऐसे मामलों में खुद को सुरक्षित रख सकें और उन्हें सतर्क रहने के लिए तैयार कर सकें।
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उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने ऐसी कमियों का आकलन करने के लिए औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने मुख्यालय को एक कानून लागू करने का सुझाव दिया था, जो सभी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले विभाग को झूठे शपथ पत्र जमा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग विभाग को बेवकूफ बनाने के लिए अपने भवनों में घटिया और सस्ते अग्निशमन उपकरण लगवाते हैं। कुमार ने कहा कि अगर ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाया जाता है, तो वे उपकरणों को कुशलता से बनाए रखेंगे जिससे आग लगने की घटनाओं में कमी आएगी।