निजी स्कूलों को माननी ही होगी नर्सरी एडमिशन की गाइडलाइन

कोर्ट के इस आदेश से जहां अभिभावकों ने राहत महसूस की है तो वहीं नर्सरी दाखिले पर प्राइवेट स्कूलों को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शहर के गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों द्वारा दाखिल वह याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी, जिसमें मांग की गई थी कि सरकार द्वारा नर्सरी स्कूलों में दाखिले के लिए निर्धारित मापदंडों पर जारी अधिसूचना स्थगित कर दी जाए।
न्यायमूर्ति मनमोहन ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करके इस संबंध में तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। बहरहाल, उन्होंने इस वर्ष के नर्सरी दाखिलों के लिए बनाए गए नियमों को स्थगित करने से इंकार कर दिया।
याचिका को 'गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की कार्रवाई समिति' ने दायर किया था। इसने उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा 18 दिसंबर को जारी अधिसूचना को चुनौती दी थी और उसे पूरी तरह अवैध, मनमाना और अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया था।












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