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'आप' नेता अलका लांबा को नोटिस, बिन्‍नी के फेक फेसबुक अकाउंट से लिखा गया था सेक्‍स संचालिका

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप), आप नेता अलका लांबा और पार्टी के अन्य सदस्यों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस पार्टी से निष्कासित विधायक विनोद कुमार बिन्नी की तरफ से दायर मानहानि के मुकदमे के संदर्भ में जारी किया गया है। न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह ने बिन्नी की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे पर आप, अलका लांबा, मनोज कुमार, राजू धिंगान, बंदना कुमारी और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। बिन्नी ने अपनी याचिका में एक करोड़ रुपया हर्जाना मांगा है।

Delhi High Court issues notice to AAP, Alka Lamba on Vinod Kumar Binny's defamation suit

मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। बिन्नी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि लांबा अपने घर में सेक्स रैकेट चलाती हैं। हालांकि, बिन्नी ने कहा था कि किसी ने उनके नाम पर नकली फेसबुक अकाउंट बना कर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की है। बिन्नी ने न्यायालय को बताया कि उन्होंने खुद पुलिस को फर्जी फेसबुक अकाउंट की जानकारी दी थी।

बिन्नी की तरफ से न्यायालय में पेश हुए वकील राहुल राज मलिक ने कहा कि किसी ने मेरी छवि खराब करने के लिए मेरे नाम से फर्जी अकाउंट बनाया है। दो महीने पहले मैंने इसकी जानकारी पुलिस आयुक्त, अपराध शाखा, स्थानीय पुलिस को दी थी। लांबा ने बिन्नी के खिलाफ की गई शिकायत में पुलिस से कहा था कि बिन्नी ने अपने सोशल नेटवर्किंग अकाउंट पर लिखा है कि पुलिस की छापेमारी में उनके घर से देहव्यापार में लिप्त दो लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है।

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