ऑक्सीजन संकट पर सुनवाईः HC ने दिल्ली सरकार को दिए कड़े निर्देश, 5 रिफिलर्स के खिलाफ नोटिस जारी
नई दिल्ली, 27 अप्रैल। दिल्ली के अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाई कोर्ट में आज (मंगलवार) को भी सुनवाई हुई। दिल्ली स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल की ओर से पेश वकील आलोक अग्रवाल ने हाई कोर्ट को केजरीवाल सरकार के उस आदेश से अवगत कराया जिसमें किसी भी हॉस्पिटल को आपातकालीन रोगियों के लिए 10-15 मिनट के भीतर उपस्थित होकर उन्हें ऑक्सीजन और दवाइयां देना अनिवार्य बताया गया है। हाई कोर्ट ने वकील की टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार से इस आदेश को निर्देशित करने के लिए कहा है।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने दिल्ली सरकार के आदेश पर सख्त टिप्पणी करते हुए सवाल पूछा है। पीठ ने कहा कि यह कोरोना पीड़ितों की अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए कागजी कवायद से ज्यादा कुछ नहीं है। दिल्ली सरकार को लगता है कि उन्होंने मरीजों के साथ कर्तव्य का निर्वहन किया है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी मामले पर सख्त कार्रवाई करते हुए 5 रिफिलर्स के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है।
महाराजा अग्रसेन अस्पताल की ओर से पेश वकील आलोक अग्रवाल ने खंडपीठ को बताया कि दिल्ली सरकार के आदेश की वजह से उन्हें आपातकालीन क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इमरजेंसी एरिया पहले से ही ऐसे मरीजों से भरा पड़ा है जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अधिवक्ता अग्रवाल ने कहा, हम एक शख्स को इसलिए मरने के लिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमें नया मरीज भर्ती करना है। इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली सरकार आदेश पारित कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं जानती है। कोर्ट ने पूछा कि ऐसे निर्देश क्यों जारी किए जा रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार सिर्फ अपनी समस्याओं को कम कर रही है।
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HC
ने
दिल्ली
सरकार
को
दिए
कड़े
निर्देश
मामले
पर
सुनवाई
खत्म
होने
से
पहले
हाई
कोर्ट
ने
दिल्ली
सरकार
को
कड़े
शब्दों
में
कहा
कि
यदि
आप
(दिल्ली
सरकार)
प्रबंधन
नहीं
कर
पा
रहे
हैं
तो
हमें
बता
दीजिए,
हम
केंद्र
सरकार
के
अधिकारियों
को
रिफिलिंग
इकाई
टेक
ओवर
करने
के
लिए
कह
देंगे।
कोर्ट
ने
ऑक्सीजन
रिफिलिंग
इकाई
सेठ
एयर
से
भी
पूछा
कि
उन्होंने
महाराजा
अग्रसेन
अस्पताल
को
सिलेंडर
क्यों
नहीं
दिया?
एचसी
ने
सेठ
एयर
द्वारा
उठाए
गए
स्टैंड
को
झूठा
करार
दिया
है।
पीठ
ने
कहा
कि
यह
स्पष्ट
है
सेठ
एयर
डाइवर्टिंग
आपूर्ति
और
शायद
काले
बाजार
में
ऑक्सीजन
बेच
रहा
है।
कोर्ट
ने
दिल्ली
सरकार
को
सेठ
एयर
को
संभालने
का
निर्देश
दिया।