Delhi: केजरीवाल सरकार का बड़ा कदम,सीएनजी टैक्सियों की परमिट वैधता 15 साल तक बढ़ाई
Delhi Government: दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने सीएमजी टैक्सियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। आप सरकार ने राजधानी दिल्ली में सीएनजी गैस से चलने वाली टैक्सियों की परमिट की वैधता बढ़ा की है।
केजरीवाल सरकार ने सीएनजी और अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली टैक्सियों की परमिट वैधता को 15 साल तक बढ़ा दिया है। सरकार के इस फैसले से टैक्सी ड्राइवरों को बड़ी राहत मिलेगी।

परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने मंगलवार को इसका आदेश जारी कर दिया है। लंबे समय से मांग कर रहे टैक्सी ड्राइवरों के हित में केजरीवाल सरकार का यह फैसला दिल्ली-एनसीआर के हजारों टैक्सी मालिकों को राहत पहुंचाने वाला है।
सरकारी नोटिफिकेशन में बताया गया, "दिल्ली में पंजीकृत सीएनजी/स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली सभी टैक्सियों के पास अनुबंध कैरिज (दिल्ली एनसीआर) परमिट है, परमिट की वैधता मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सीएमवीआर, 1989 और 1993 डीएमवीआर सहित अन्य सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन 15 वर्षों के लिए वैध रहेगी।"
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का बयान
वहीं परमिट वैधता बढ़ाने के फैसले के बाद परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार हमेशा टैक्सी ड्राइवरों के साथ खड़ी रही है। इस कदम से सभी टैक्सी चालक भाइयों को मदद मिलेगी, जो अब 15 वर्षों तक अपनी सीएनजी गाड़ी चला सकेंगे।












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